Indian News : रामपुर | रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने दो पैन कार्ड मामले में समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को सात-सात साल की सजा सुनाई है। कोर्ट के आदेश के बाद दोनों को जेल भेज दिया गया। फैसले के बाद कोर्ट परिसर और रामपुर में राजनीतिक माहौल गरमा गया है।

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कोर्ट ने दोषी मानते हुए सुनाई कठोर सजा

एमपी-एमएलए कोर्ट ने पाया कि दो अलग-अलग पते पर दो पैन कार्ड बनाए जाने का मामला गंभीर है और दस्तावेज़ों में हेरफेर साबित हुआ है। कोर्ट ने दोनों को सात वर्ष की सजा और संबंधित धाराओं के तहत जुर्माना भी लगाया है।

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जेल भेजे जाने से पहले भावुक हुआ परिवार

सजा सुनाए जाने के बाद जब आजम खां और अब्दुल्ला आजम को जेल ले जाया जा रहा था, उस वक्त परिवार का भावुक माहौल देखने को मिला। बड़े बेटे अदीब ने पिता आजम खां के गाल को चूमा और भाई अब्दुल्ला को गले लगाकर विदाई दी। यह दृश्य सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

वादी विधायक आकाश सक्सेना ने फैसले को बताया न्याय की जीत

इस मामले के वादी और रामपुर के विधायक आकाश सक्सेना ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने इसे “न्याय की जीत” बताते हुए कहा कि कानून सबके लिए बराबर है और सत्य की विजय हुई है।

राजनीतिक हल्कों में तेज हुई चर्चाएँ

फैसले के बाद रामपुर और लखनऊ में राजनीतिक बयानबाज़ी तेज हो गई है। विपक्षी दल जहां इसे राजनीति से प्रेरित कार्रवाई बता रहे हैं, वहीं समर्थक इसे कानून की प्रक्रिया का हिस्सा कहकर न्यायपालिका का सम्मान कर रहे हैं।

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आगे की कानूनी राह को लेकर तैयारी शुरू

आजम खां और अब्दुल्ला आजम की कानूनी टीम जल्द ही उच्च न्यायालय में अपील दायर करने की तैयारी कर रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह मामला आगे भी लंबी कानूनी लड़ाई का हिस्सा बन सकता है।

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