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क्रेडिट कार्ड बंद करवाने के बाद भी बैंक वाले चार्जेस लगा देते हैं और शिकायत करने के बाद कोई रिस्पॉन्स( response) नहीं मिलता है, तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप RBI की वेबसाइट पर जाकर किसी भी बैंकिंग या नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के खिलाफ शिकायत कर सकते हैं।

Integrated Ombudsman Scheme के तहत बैंक से जुड़ी किसी भी समस्‍या की शिकायत आप तभी कर सकते हैं जब आपने बैंक, एनबीएफसी आदि में पहले लिखित में शिकायत की हो और उस शिकायत को रिजेक्‍ट( reject) कर दिया गया हो, 30 दिनों के अंदर कोई उत्‍तर न मिला हो या संतोषजनक उत्‍तर न दिया गया हो।




बैंकों से जुड़े किसी भी मामले की ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने के लिए आपको https://cms.rbi.org.in वेबसाइट पर जाना होगा।वेबसाइट पर आपको File a Complaint का विकल्‍प मिलेगा, जहां आप मामले की शिकायत कर सकते हैं।

आप चाहें तो मेल के माध्‍यम से आरबीआई द्वारा अधिसूचित सेंट्रलाइज्ड रिसीप्ट एंड प्रोसेसिंग सेंटर को भी शिकायत कर सकते हैं. इसके लिए आपको अपनी शिकायत लिखकर सभी दस्‍तावेजों को अटैच करने के बाद CRPC@rbi.org.in पर भेजनी होगी.

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