Indian News भिलाई। प्रार्थी शेख इस्माल पिता स्व0 शेख रहीम निवासी जोन 03 खुर्सीपार का रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 03.02.2022 को प्रार्थी का लडका रात्रि 10,00 बजे अपना चिकन बिरयानी का दुकान बंद कर मोटर सायकल बुलेट कमांक सीजी 07 सीसी 2136 कीमती 2,55,000 रूपये को दुकान के सामने खडी कर लाक कर घर के अंदर सोने चला गया सुबह उठकर देखा को बुलेट सामने नही था कि प्रार्थी के रिपोर्ट पर अपराध दर्ज किया गया।

वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन पर थाना प्रभारी दुर्गेश शर्मा के नेतृत्व मे चोरी की रिपोर्ट दर्ज करने के उपरांत तत्काल खुर्सीपार पुलिस एक्टिव होकर आरोपी का पता तलाश में जुट गयी। प्रार्थी के दुकान एवं आसपास लगे सीसीटीवी कैमरा खंगालने
पर दो व्यक्ति बुलेट चोरी करते दिखे पुलिस हुलिए के आधार पर दोनो व्यक्तिो के पता तलाश करती रही पूरे मामले में अज्ञात चोरो द्वारा एक बडी चूक की गई थी।

इन्होने घटना की रात को ही अपने मोबाईल से थाना प्रभारी दुर्गेश शर्मा को तथा कथित पत्रकार बनकर, रात में पेट्रोलिंग टीम के द्वारा लावारिस पकडी गई बाईक हीरो होन्डा स्प्लेन्डर, जो बैटरी चोरी की घटना में प्रयुक्त हुई थी के संबंध मे फोन कर पूछताछ किया गया था और धमकाने की भी कोशिश की गई थी, जिसके आधार पर संदेह होने पर, जब सुबह बुलेट और बैटरी चोरी की घटनाए सामने आई तो पुलिस ने इस दिशा में भी काम करना शुरू किया।




पुलिस ने उक्त तथाकथित पत्रकार के नम्बर के माध्यम से उसकी आईडी एड्रेस और फोटो प्राप्त किया फोटो देखने में काफी हद तक सीसीटीवी फुटेज से मेल हो रहा था, उसके उधार पर उक्त व्यक्ति का पता तलाश किया गया जिसे पुलिस ने उसके गांव से रंगे हाथ चोरी गए। बुलेट व एक अन्य आरोपी अभिषेक जो मूलतः बिहार का रहने वाल है, को पकड लिया। दोनो ने अपना जुर्म स्वीकार किया आरोपियो के विरूद्ध धारा 379, 34 भादवि के तहत गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया जाता है। आरोपियो के कब्जे से बुलेट कमांक सीजी 07 सीसी 2136 कीमती 2,55,000 रूपये बरामद किया गया है। उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी दुर्गेश शर्मा, प्रधान आरक्षक मोतीलाल महिलवार, राकेश अन्ना, हेमंत साहू, दीपक सिंह, राकेश चौधरी, डी. प्रकाश, चंदन सिंह, सुभाष यादव, सुभाष चंद की विशेष भूमिका रही।

अपराध क्रमांक- 41/2022 धारा- 379,34

आरोपी का नाम-

1) यशराज हंस उर्फ लक्की पिता सोल्वेन्दर सिंह हंस उम्र 20 वर्ष निवासी अखलोरडीह संधू किराना दुकान के बाजू सरसपुरा।

2) अभिषेक सिंह पिता अमरबहादुर सिंह उम्र 25 वर्ष निवासी जिला गोंडा जिला मोगीगंज

दो अलग-अलग मामलो मे बैटरी चोरी करने वाले नाबालिक सहित 02 गिरफ्तार

दिनांक 03.02.2022 को प्रार्थी सुरज मौर्या पिता तापेश्वर मौर्या निवासी बाबा बालकनाथ मंदिर के पीछे खुर्सीपार का रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह अपने एप्पे कंपनी के आटो क्रमांक सीजी 07 सीए 3614 को घर के सामने रात्रि मे खडी कर सोने चला गया था सुबह उठकर देखा तो आटो मे लगा भारत किसान कंपनी के बैटरी कीमती 2400 रूपये नही था कि प्रार्थी के रिपोर्ट पर अपराध दर्ज कर आरोपी पता तलाश
मे लिया गया।

तथा दिनांक 03.02.2022 को प्रार्थी आशिक अली पिता हसन अली निवासी बालकनाथ मंदिर के पास खुर्सीपार का रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 03. 02.2022 को रात्रि करीबन 10.00 बजे अपनी सवारी आटो कमांक सीजी 07 ए एक्स 1457 को बालकनाथ मंदिर के पास लाक कर घर चला गया सुबह आकर देखा तो उसमे लगा बैटरी नही था कि प्रार्थी के रिपोर्ट पर अपराध दर्ज किया गया। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर खुर्सीपार थाना प्रभारी दुर्गेश शर्मा के नेतृत्व में चोरी की रिपोर्ट दर्ज करने के उपरांत तत्काल खुर्सीपार पुलिस एक्टिव होकर आरोपी का पता तलाश में जुट गयी।

इसी दौरान रात्रि मे बाबा बालकनाथ मंदिर के पास लावारिस हालत में मिली मोटर सायकल स्प्लेन्डर को थाना लाया गया मोटर सायकल के संबंध में पूछताछ करने पर आरोपी प्रभजीत सिंह अपने एक नाबालिक के साथ बैटरी चोरी करने के लिए
ले गया । जो पुलिस की पेट्रोलिंग गाडी को देखकर अपना मोटर सायकल छोडकर भाग गया था। आरोपी प्रभजीत सिंह को पकडकर पूछताछ करने पर अपने नाबालिक साथी के साथ बैटरी चोरी करना स्वीकार किया आरोपी एवं नाबालिक के विरूद्ध धारा 379,34 भादवि के तहत गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया जाता है।

आरोपी के कब्जे से चोरी गये 2 नग बैटरी एवं मोटर सायकल स्प्लेन्डर जुमला कीमती 45,000 बरामद किया गया है। उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही मे थाना प्रभारी खुर्सीपार दुर्गेश शर्मा के नेतृत्व मे उप निरीक्षक सतीश साहू , प्र0 आर0 नरेन्द्र सिंह आरक्षक राकेश अन्ना हेमंत साहू दीपक सिंह , राकेश चौधरी, डी0 प्रकाश , चंदन सिंह , सुभाष यादव, सुभाष चंद की विशेष
भूमिका रही।

अपराध कमांक- 42/2022 धारा- 379,34 भादवि
1.प्रभजीत पिता रतन सिंह उम्र 19 वर्ष निवासी उमदा हा० बोर्ड कालोनी पानी टंकी के पास भिलाई 03
2.विधि से संघर्षरत बालक।

अपराध क्रमांक- 43/2022 धारा- 379,34 भादवि 1.प्रमजीत पिता रतन सिंह उम्र 19 वर्ष निवासी उमदा हा0
बोर्ड कालोनी पानी टंकी के पास भिलाई 03
2.विधि से संघर्षरत बालक।

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