Indian News : भिलाई। वैशालीनगर पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर फायर एंड सेफ्टी डिजास्टर इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर राहुल सोनी और आदर्श शिक्षा समिति पदाधिकारी एवं सदस्यगण के खिलाफ धारा 120 बी, 34, 384, 420 और 511 के तहत केस दर्ज किया है।
पुलिस ने प्रार्थी दुर्गेश चौधरी निवासी प्रगति नगर की शिकायत पर केस दर्ज किया गया है। प्रार्थी ने पुलिस को बताया कि संस्थान ने भारत सरकार की संस्था बताकर सभी वर्गों को निशुल्क प्रशिक्षण देने का विज्ञापन जारी किया था।
इसी विज्ञापन के तहत उसने संस्था में आवेदन और जाति प्रमाण पत्र जमा किया था। प्रवेश के दौरान संस्थान ने निशुल्क होने के बावजूद 29,500 रुपए जमा करवाए थे। वहीं रसीद सिर्फ 24,500 रुपए की ही दी। 5 हजार रुपए की कोई रसीद नहीं दी। ट्रेनिंग पूरा होने के बाद प्रशिक्षण पत्र के स्थान पर प्रमाण पत्र जारी किया था। उक्त प्रमाण पत्र में भी किसी भी संस्थान का सील नहीं लगा था।
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