Indian News : महासमुंद | पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह के मार्गदर्शन में जिले के समस्त थाना एवं चौकियों में लगातार थाना क्षेत्र में डीजे का संचालन करने वालों लाउडस्पीकर व ध्वनि विस्तारक यंत्रों का संचालन करने वालों व मैरिज हॉल के संचालकों के साथ मीटिंग कर उन्हें लाउडस्पीकर के प्रयोग संबंधी दिए गए माननीय न्यायालय के निर्देशों तथा प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करने की समझाइश दी गई।

वर्तमान में सभी स्कूलों एवं महाविद्यालय में बच्चों की परीक्षाएं आयोजित हैं तथा विवाह या अन्य उत्सव संबंधी कार्यक्रमों में लगातार ध्वनि विस्तारक यंत्रों के ऊंची आवाज में प्रयोग किए जाने से छात्रों व अस्पतालों में मरीजों व अधिक उम्र के लोगों स्थानीय रहवासी कॉलोनीयों क्षेत्रों में लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस संबंध में पूर्व में भी न्यायालयों तथा जिला प्रशासन द्वारा ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोगों की समय सीमा व आवाजों की सीमा का निर्धारण किया गया है तथापि नियम के उल्लंघन की शिकायतें प्राप्त होती रही हैं।

उक्त आदेशों के परिपालन के संबंध में पुलिस अधीक्षक द्वारा सभी थानों को ऐसे सभी डीजे संचालकों लाउडस्पीकर संचालकों मैरिज हॉल संचालकों के साथ मीटिंग लेकर उन्हें न्यायालय तथा जिला प्रशासन द्वारा जारी आदेशों के तामिली हेतु निर्देशित किए जाने हेतु मीटिंग पर चर्चा करने निर्देशित किया गया । इसके तारतम्य में जिले के सभी थानों में उक्त आशय से मीटिंग ली जा रही है। पुलिस अधीक्षक द्वारा स्पष्ट निर्देशित किया गया है कि उक्त निर्देशों का उल्लंघन किए जाने पर ऐसे डीजे लाउडस्पीकर व मैरिज हॉल संचालकों के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।

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