Indian News : भिलाई | सोर्स सेग्रीगेशन के तहत अगर सुखा कचरा और गीला कचरा अलग-अलग सफाई वाहन को नहीं दिया गया तो जुर्माना भरना पड़ेगा। इसके लिए सुखा कचरा हेतु नीला डस्ट बीन तथा गीला कचरा हेतु हरा डस्ट बीन रखना होगा। ताकि दोनो प्रकार के कचरे को अलग-अलग करके घरों से सफाई वाहन को दिया जा सके। नगर पालिक निगम भिलाई इस पर सख्ती से कार्रवाई करने जा रहा है। शहर के आम नागरिकों से भी अपील है कि सूखा कचरा और गीला कचरा पृथक-पृथक कर सफाई वाहन को देवें, अन्यथा जुर्माना भरना पड़ेगा। जुर्माना की राशि 50 रुपए होगी।

इसके अलावा सड़क पर मलबा बिखेरकर रखने वालों पर भी जुर्माना लगाया जाएगा। सड़क बाधा कर निर्माण और विध्वंस के मलबे को रखने पर भी सख्ती से करवाई होगी। इसके अलावा प्रतिबंधित प्लास्टिक एवं सिंगल यूज प्लास्टिक का क्रय तथा विक्रय करने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम प्रशासन इसके लिए सख्त हो गया है और शहर में कचरा पसारने वालों पर कार्रवाई की मंशा से अर्थदंड भी लगाएगा। नालियों तथा सार्वजनिक स्थानों पर कचरा फेंकने वालों पर भी जुर्माना की कार्रवाई की जाएगी।

गौरतलब है कि निगम आयुक्त रोहित व्यास ने लगातार बैठक लेकर अधिकारियों/ कर्मचारियों को सफाई व्यवस्था सुदृण करने के निर्देश दिए है। निरीक्षण के दौरान सफाई व्यवस्था में खामी पाए जाने पर उन्होंने कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय करने भी कहा है। शहर में सफाई व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए लगातार भिलाई निगम के द्वारा विभिन्न तरीके से प्रयास किए जा रहे हैं। इसी के तहत शहर की सफाई व्यवस्था में आम नागरिकों की जिम्मेदारी भी अहम हो जाती है। सोर्स सेग्रीगेशन के तहत अगर सुखा कचरा एवं गीला कचरा अलग-अलग मिलने लगे तो सूखा कचरा के निपटान तथा गीला कचरा से खाद बनाने की प्रक्रिया में आसानी होती है।

वार्ड क्षेत्रों में एसएलआरएम सेंटर की संख्या भी इसके लिए बढ़ाई जाएगी। आयुक्त ने सभी जोन कमिश्नर को स्थल चिन्हित करने के निर्देश इसके लिए दिए है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के तहत भिलाई निगम पूरे भारत में नंबर 1 आने के प्रयास में अभी से जुट गया है। शहर के आम नागरिकों से भी गुजारिश है कि इसमें अपना महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान करें। कचरा कहीं भी इधर-उधर न फेंके, सफाई वाहन को ही कचरा प्रदान करें, सुखा कचरा एवं गीला कचरा पृथक-पृथक देवें और शहर की सफाई व्यवस्था बनाए रखने में अपनी महती भागीदारी निभाए।

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