Indian News : पांच साल पुराने इस मामले में पिता और माता की गोली मारकर हत्या करने के आरोपी पुत्र को अदालत ने दोषी करार दिया है। वहीं हत्या में प्रयुक्त पिस्तौल सप्लाई करने वाले आरोपियों को भी अदालत ने दोषी करार देते हुए सजा सुनाई गई है । बताया जा रहा है कि अदालत द्वारा दोषी करार दिए जाने पर मृत्युदंड की सजा सुन कर अभियुक्त संदीप जैन कटघरे में ही बेहोश हो गया।

आपको बता दें कि वर्ष 2018 में हुए दोहरे हत्याकांड की चर्चा पूरे देश मे थी। एक जनवरी 2018 को तड़के नगपुरा पार्श्वनाथ तीर्थ के ट्रस्टी रावलमल जैन व उनकी पत्नी सुरजी देवी जैन की उनके गंजपारा स्थित निवास में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। घटना के बाद मामले की जांच में जुटी दुर्ग पुलिस ने रावलमल जैन के बेटे संदीप जैन को ही हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया था।

इस मामले में यह भी सामने आया था कि आरोपी बेटे के द्वारा हत्या में यूज़ की हुई पिस्तौल और कारतूस शैलेन्द्र सिंह सागर और भगतसिंह गुरुदत्ता ने सप्लाई की थी। इन दोनों आरोपियों को भी  पाँच पाँच साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है।

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