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vladimir putin: अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय (आईसीसी) ने यूक्रेन में युद्ध अपराधों के लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ शुक्रवार को गिरफ्तारी वारंट जारी किया। वारंट यूक्रेन में किए गए युद्ध अपराधों के लिए जिम्मेदार होने के आरोप में जारी किया गया है। वारंट पर यूक्रेन की तरफ से भी प्रतिक्रिया दी गई है। युद्धग्रस्त देश ने कहा कि यह तो सिर्फ शुरुआत है। वारंट के बाद अब पुतिन के सामने और भी मुश्किल चुतौतियां आने वाली हैं।

बता दें कि रूस ने पिछले साल 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमला किया था। इसके बाद से दोनों देशों के बीच युद्ध चल रहा है। इस दौरान यूक्रेन ने रूस पर कई बार अत्याचार करने के आरोप लगाए हैं। आईसीसी प्रॉसिक्यूटर करीम खान ने एक साल पहले यूक्रेन में संभावित युद्ध अपराधों, मानवता के खिलाफ अपराधों और नरसंहार की जांच शुरू की थी। हालांकि, मॉस्को युद्ध के दौरान अत्याचार करने के आरोपों को नकारता रहा है।




रूस का कहना है कि रूस के सैन्य बलों ने अपने पड़ोसी देश यानी यूक्रेन पर आक्रमण के दौरान कोई भी अत्याचार नहीं किया। ICC ने बच्चों के अवैध निर्वासन और यूक्रेन से रूस में लोगों के अवैध हस्तांतरण के शक में पुतिन की गिरफ्तारी का वारंट जारी किया। कोर्ट ने रूस के बच्चों के अधिकारों की आयुक्त मारिया अलेक्सेयेवना लावोवा-बेलोवा के लिए समान आरोपों के लिए वारंट जारी किया।

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