IndianNews : मुंबई | भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने शुक्रवार को नए नियम जारी किए। इसके तहत मृतक ग्राहकों के बैंक खातों और लॉकर से जुड़े क्लेम को 15 दिन में निपटाना अनिवार्य होगा।

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देरी पर बैंक को देना होगा मुआवजा : RBI ने कहा कि अगर बैंक क्लेम निपटाने में देरी करता है, तो नामांकित व्यक्ति को मुआवजा दिया जाएगा। यह नियम ग्राहकों और नॉमिनी के अधिकारों की सुरक्षा के लिए लागू किए गए हैं।

दस्तावेज़ प्रक्रिया को बनाया आसान : नए नियमों में दस्तावेज़ प्रक्रिया को आसान और स्टैंडर्ड किया गया है। इससे मृतक ग्राहकों के नॉमिनी को फंड जल्दी मिलेगा और बैंकिंग प्रक्रिया अधिक पारदर्शी होगी।

लॉकर और बैंक अकाउंट दोनों शामिल : RBI ने स्पष्ट किया कि यह नियम सिर्फ बैंक खातों तक सीमित नहीं हैं। लॉकर क्लेम को भी 15 दिन में निपटाना होगा, ताकि नॉमिनी को समय पर लाभ मिले।

नियम 31 मार्च 2026 तक लागू : RBI ने बताया कि ये नियम 31 मार्च 2026 तक लागू रहेंगे। इस अवधि में सभी बैंक और वित्तीय संस्थानों को नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।

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ग्राहकों को बेहतर सेवा का लाभ : नए नियमों से ग्राहकों और उनके नॉमिनी को बेहतर सेवा मिलेगी। बैंकिंग प्रक्रिया तेज़, पारदर्शी और जवाबदेह होगी, जिससे वित्तीय भरोसा बढ़ेगा।

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