Indian News : मुंबई | मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट मझगांव ने शिवसेना नेता संजय राउत को मानहानि मामले में दोषी ठहराया है। उन्हें 15 दिन की कैद की सजा सुनाई गई है। साथ ही उन पर 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। भाजपा नेता किरीट सोमैया की पत्नी डॉ. मेधा की गई शिकायत पर दर्ज मामले में यह फैसला सुनाया गया है।
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हालांकि, बाद में कोर्ट ने राउत की सजा को 30 दिन के लिए टाल दिया और उन्हें जमानत दे दी।
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डॉ. मेधा ने पिछले साल याचिका में कहा था- राउत ने निराधार और अपमानजनक आरोप लगाया है कि वे और उनके पति मुंबई के मीरा भायंदर इलाके में सार्वजनिक शौचालयों को बनाने और रखरखाव से जुड़े 100 करोड़ रुपए के घोटाले में शामिल हैं।
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