Indian News : बिलासपुर | छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पत्नी द्वारा पति से अलग कमरे में रहने को मानसिक क्रूरता माना है। फैमिली कोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए, कोर्ट ने पति को तलाक का हकदार माना है। पत्नी द्वारा की गई अपील को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है।
Indian News के WhatsApp Channel से जुड़े
2021 में दुर्ग में हुई इस शादी के बाद से ही विवादों की शुरुआत हो गई थी। पत्नी के पति के चरित्र पर शक और शारीरिक संबंध न बनाने की स्थिति ने रिश्ते में दरार डाल दी। पति के साथ नहीं रहने और अलग कमरे में रहने के बाद पति ने मानसिक रूप से परेशान होकर तलाक के लिए फैमिली कोर्ट में मामला दायर किया, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया। फैमिली कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ पत्नी ने हाईकोर्ट में अपील की, लेकिन हाईकोर्ट ने उसकी अपील को खारिज करते हुए फैमिली कोर्ट के आदेश को सही ठहराया।