आरोपिया निवास स्थान बदल बदल कर दे रही थी चकमा
ठगी की गई रकम से, ली गई संपत्ति के दस्तावेज किए गए जब्त,
थाना पत्थलगांव में आरोपिया के विरूद्ध अप.क्र. 199/2019 धारा 420, 467, 468, 471 भा.द.वि. के तहत् अपराध पंजीबद्ध

Indian News : मले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रायगढ़ की रहने वाली 55 वर्षीय महिला ने दिनांक 14.09.2019 को थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके पत्थलगांव में रहने के दौरान दिनांक 02.12.2014 को इसकी लड़की नवलक्ष्मी तिवारी प्रार्थिया के चेक में 17 लाख रू. भरकर फर्जी हस्ताक्षर कर अपने बैंक खाता में रकम ट्रांसफर करा ली है, उक्त रिपोर्ट पर आरोपिया के विरूद्ध धारा 420 भा.द.वि. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। घटना की रिपोर्ट के बाद से आरोपिया फरार थी।

प्रकरण की विवेचना दौरान कूटरचित चेक को जप्त किया जाकर लंबी अवधि से फरार आरोपिया नवलक्ष्मी तिवारी पता-तलाश कर सरकंडा जिला बिलासपुर में मिलने पर उसे अभिरक्षा में लिया गया।




पुलिस द्वारा पूछताछ कर आरोपिया से उक्त ठगी की गई रकम से क्रय किया गया अचल संबंधी दस्तावेज जप्त किया गया एवं प्रकरण में धारा 467, 468, 471 भा.द.वि. का समावेश किया गया। आरोपिया नवलक्ष्मी तिवारी उम्र 35 साल के विरूद्ध अपराध सबूत पाये जाने पर दिनांक 16.03.2022 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।

प्रकरण की विवेचना कार्यवाही एवं आरोपिया को गिरफ्तार करने में निरीक्षक एन.एल.राठिया, स.उ.नि. एन.पी.साहू, आर. 539 सुरेन्द्र निराला, म.आर. 561 लीना तिर्की की सराहनीय भूमिका रही।

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