Indian News : नई दिल्ली | देश में अंग्रेजों के जमाने से चल रहे कानूनों की जगह 3 नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1 जुलाई से लागू हो गए हैं । इन्हें IPC (1860), CrPC (1973) और एविडेंस एक्ट (1872) की जगह लाया गया है । नए कानून लागू होने से पहले देशभर के थानों में लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए कानूनों के बारे में पोस्टर लगाए गए हैं । भारतीय न्याय संहिता-2023 (BNS) की धारा 296 के तहत पहली FIR भोपाल के हनुमानगंज थाने में रात 12:05 बजे दर्ज की गई । इसके अलावा दिल्ली में भी कमला मार्केट थाने में BNS की धारा 285 के तहत एक रेहड़ी-पटरी वाले के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है ।

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नए क्रिमिनल कानूनों में महिलाओं, बच्चों और जानवरों से जुड़ी हिंसा के कानूनों को सख्त किया गया है। जीरो FIR, ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने, SMS या ईमेल से समन भेजने और जघन्य अपराध की वीडियोग्राफी जैसे प्रावधान अनिवार्य किए गए हैं । गौरतलब है कि IPC-इंडियन पीनल कोड में 511 धाराएं थीं, लेकिन भारतीय न्याय संहिता में 358 धाराएं ही है । आपराधिक कानून में बदलाव के साथ ही इसकी धाराओं का नंबर भी बदला गया है ।

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