INDIAN NEWS । नई दिल्ली : नये संसद भवन के लोकसभा में मंगलवार को 128वां संविधान संशोधन बिल यानी नारी शक्ति वंदन विधेयक पेश किया गया, जिसके मुताबिक, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशल आरक्षण लागू किया जाएगा।

विधेयक पास होने के बाद इसमें सबसे बड़ा पेंच यह है कि यह परिसीमन के बाद ही लागू होगा। इस विधेयक के बाद होने वाली जनगणना के आधार पर ही होगा। 2024 में होने वाले आम चुनावों से पहले जनगणना और परिसीमन करीब-करीब असंभव है। यानी विधानसभा और लोकसभा के चुनाव समय पर हुए तो इस बार महिला आरक्षण लागू नहीं होगा।

यह 2029 के लोकसभा चुनाव या इससे पहले के कुछ विधानसभा चुनावों से लागू हो सकता है। इस फार्मूले के मुताबिक लोकसभा की 543 सीटों में 181 महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। यह आरक्षण सीधे चुने जाने वाले जन प्रतिनिधियों के लिए लागू होगा यानी यह राज्यसभा और राज्यों की विधान परिषदों पर लागू नहीं होगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पेश होने के बाद कहा कि इससे हमारा लोकतंत्र और अधिक मजबूत होगा साथ ही देश के नीति निर्धारण में हमारी देश की नारी शक्ति का भी अधिकतम योगदान रहेगा।

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