Indian News : हरियाणा | हरियाणा सरकार द्वारा कन्या भ्रूण हत्या को रोकने और करने वालों को सही सूचना देने पर स्वास्थ्य विभाग की ओर से एक लाख रुपए तक का इनाम दिया जाएगा। इस प्रकार की सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम विभाग द्वारा गुप्त रखा जाएगा। सरकार और प्रशासन कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए उचित और कारगर कदम उठा रहे हैं। आप को बता दे की 1994 में पास किए गए PC and PNDT Act के तहत, पंजीकृत सेंटर संचालक और डॉक्टरों को पहेली बार गर्भधारण पूर्व लिंग चयन और प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण संबंधी अपराध करने पर 3 साल की कैद और 10,000 रुपये का जुर्माना दिया जाता है।

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दोबारा अपराध करने पर 5 साल की कैद और 50,000 रुपये का जुर्माना होगा। अधिनियम के अनुसार, पति या परिवार के सदस्य या लिंग चयन में उकसाने वाले व्यक्ति के लिए पहले अपराध पर 3 साल की कैद और 50,000 तक का जुर्माना, और दूसरे अपराध पर 5 साल की कैद और एक लाख तक का जुर्माना होगा। मिली जानकारी के अनुसार हरियाणा के लोगों में सरकारी सकारात्मक प्रयासों के कारण लिंगभेद की सोच में अनोखा बदलाव देखने को मिल रहा है । अब लोग बेटों और बेटियों के बीच अंतर को कम समझने लगे हैं और इसके प्रेरणादायक परिणाम भी देखे जा रहे हैं।

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हालांकि अभी देखा जाए तो राज्य की लड़कियाँ हर क्षेत्र में सफलता की ओर बढ़ रही है और सिर्फ न ही केवल अपने परिवार का नाम रोशन कर रही है, बल्कि प्रदेश का नाम भी उचइयो की ओर ले जा रही है । हालांकि, अभी भी देखा जाए तो समाज में लिंगानुपात के प्रति जागरूकता अभियान और सामाजिक परिवर्तन की बेहद आवश्यकता है। जिलों में घटते लिंगानुपात को बढ़ाने, लिंगानुपात के मामले में पहले पायदान पर लाने का आह्वान करते हुए सभी नागरिकों को एकजुट होकर प्रयास करने होंगे। बेटियां प्रकृति का अनमोल तोहफा हैं।

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इन्हें भी दुनिया में आने का पूरा हक है। केवल बालिका दिवस और महिला दिवस मनाने से कन्या भ्रूण हत्या समाप्त नहीं होगी। इसके लिए हम सबको मिलकर सामूहिक प्रयास करने होंगे। जिस दिन हम अपनी बेटियों को बेटों के बराबर समझने लगेंगे। उस दिन कन्या भ्रूण हत्या पर पूर्ण रूप से अंकुश लग जाएगा। कन्या भ्रूण हत्या एक कानूनी अपराध होने के साथ-साथ सामाजिक अपराध भी है।

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