Indian News : हैदराबाद | खाद्य सुरक्षा आयुक्त ने जनता के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा फैसला लिया है । यह फैसला सुनकर गुटखा और पान मसाला खाने वालों को झटका लग सकता है । ऐसा इसलिए क्योंकि तेलंगाना के खाद्य सुरक्षा आयुक्त ने एक अधिसूचना जारी कर 24 मई 2024 से गुटखा और पान मसाला के उत्पादन, भंडारण, वितरण, परिवहन और बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है । यह प्रतिबंध एक साल के लिए प्रभावी रहेगा ।

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बता दें कि, गुटखा और पान मसाला में तंबाकू और निकोटीन की मात्रा होती है, जो शरीर के लिए बेहद खतरनाक होती है। गुटखा और पान मसाला मुंह, गला, फेफड़े, दिल और शरीर के अन्य अंगों के कैंसर का कारण बन सकते है । ये उत्पाद खास तौर पर युवाओं और बच्चों के लिए खतरनाक हैं, क्योंकि उन्हें इनकी लत बहुत जल्दी लग जाती है । इस वजह से ही गुटखा और पान मसाला के उत्पादन, भंडारण, वितरण, परिवहन और बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है |




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जो भी इस नियम का उल्लंघन करेगा, उसे कड़ी सजा का सामना करना पड़ेगा । सरकार का मानना है कि इस बैन से तंबाकू से होने वाली मौतों और बीमारियों में कमी आएगी । ये बैन लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने और उन्हें तंबाकू से दूर रखने का एक महत्वपूर्ण कदम है ।

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