Indian News : नई दिल्ली | दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने एमसीडी स्थायी समिति के हाल ही में हुए चुनाव को अवैध, असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक बताया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 के तहत बनाए गए नियमों का उल्लंघन करते हुए यह चुनाव कराया गया है। उन्होंने भाजपा पर इस अवैध चुनाव के संचालन का आरोप लगाया।
चुनाव को बताया अवैध और असंवैधानिक : आतिशी ने अपने बयान में स्पष्ट किया कि दिल्ली नगर निगम प्रक्रिया एवं आचरण और व्यवसाय विनियम 1958 के तहत एमसीडी के किसी भी चुनाव की कार्रवाई निगम अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार होनी चाहिए। उनके अनुसार, भाजपा ने इन नियमों की अवहेलना कर चुनाव कराया है, जो अवैध है।
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महापौर के अधिकार का उल्लंघन : आतिशी ने महापौर के अधिकारों का हवाला देते हुए कहा कि एमसीडी की किसी भी बैठक की तिथि, समय और स्थान तय करना केवल महापौर के अधिकार क्षेत्र में आता है। उन्होंने कहा कि इस चुनाव के लिए आयोजित की गई बैठक महापौर के अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन है।
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बैठक का संचालन महापौर या उपमहापौर द्वारा ही : मुख्यमंत्री आतिशी ने एमसीडी अधिनियम का जिक्र करते हुए बताया कि निगम की बैठक का पीठासीन अधिकारी महापौर या उपमहापौर ही हो सकते हैं। ऐसे में भाजपा द्वारा किया गया चुनाव पूरी तरह से नियमों के विपरीत है, जो इसे असंवैधानिक और अवैध बनाता है।
आतिशी का भाजपा पर निशाना : अपने बयान में आतिशी ने भाजपा पर तीखा हमला करते हुए कहा कि भाजपा ने जानबूझकर नियमों का उल्लंघन किया है और यह उनकी अलोकतांत्रिक मानसिकता को दर्शाता है। उन्होंने इस चुनाव को रद्द करने की मांग की और कहा कि एमसीडी में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का पालन सुनिश्चित करना जरूरी है।
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