Indian News : संभल | संभल की जामा मस्जिद मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने अहम सुनवाई करते हुए आदेश दिया कि मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट को सील रखा जाएगा और इसे खोला नहीं जाएगा। कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया है कि 8 जनवरी तक कोई कार्रवाई न की जाए। साथ ही शांति बनाए रखने के लिए सरकार को दोनों समुदायों में शांति समिति गठित करने के निर्देश दिए हैं।
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सर्वे पर रोक और शांति की अपील : सुप्रीम कोर्ट ने मामले की गंभीरता को समझते हुए कहा कि शांति बनाए रखना बेहद जरूरी है। कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट से कहा कि 8 जनवरी तक केस में कोई भी फैसला नहीं सुनाया जाए। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि अभी सही और गलत का निर्धारण नहीं किया जा सकता, लेकिन शांति बनी रहनी चाहिए।
हिंसा के बाद बढ़ी तनाव की स्थिति : मामले ने उस समय तूल पकड़ा जब 24 नवंबर को मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा भड़क गई, जिसमें 4 युवकों की मौत हो गई। इस घटना के बाद इलाके में तनाव व्याप्त है। हिंदू पक्ष ने दावा किया है कि जामा मस्जिद, हरिहर मंदिर है, और इसी दावे को लेकर 19 नवंबर को चंदौसी कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया था।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट को 3 दिन में सुनवाई के निर्देश : सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को निर्देश दिया है कि मुस्लिम पक्ष की याचिका फाइल होते ही 3 दिन के भीतर सुनवाई सुनिश्चित की जाए। साथ ही यह भी कहा गया कि हाईकोर्ट की अनुमति के बिना ट्रायल कोर्ट आगे कोई कदम नहीं उठाएगी।
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सरकार को शांति बनाए रखने का निर्देश : सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से कहा कि संभल में शांति व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। दोनों समुदायों के बीच सामंजस्य बनाए रखने के लिए शांति समिति का गठन किया जाए। कोर्ट ने कहा कि यह मामला बेहद संवेदनशील है और इसमें जल्दबाजी से बचा जाना चाहिए।
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