Indian News : वाराणसी | वाराणसी के IIT-BHU में छात्रा से गैंगरेप मामले के तीसरे आरोपी को भी हाईकोर्ट से जमानत मिल गई। दुष्कर्म के अलावा गैंगस्टर एक्ट में दाखिल चार्जशीट में सक्षम पटेल को पुलिस ने शातिर अपराधी माना था, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट में पुलिस उसकी जमानत नहीं रुकवा पाई। अभियोजन पक्ष की लचर पैरवी के चलते सक्षम पटेल को 11 महीने बाद जमानत मिल गई।
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तीनों आरोपी कोर्ट में साथ-साथ पहुंचे : कोर्ट के आदेश पर सक्षम पटेल को रिहा कर दिया गया। मंगलवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट में तारीख पर पेश हुआ। कोर्ट बुक में हस्ताक्षर के दौरान उसने अपने रिहा होने की जानकारी दी। तीनों आरोपी कुणाल पांडेय , आनंद उर्फ अभिषेक चौहान और सक्षम पटेल सुबह कोर्ट में साथ-साथ पहुंचे थे। देर शाम तक कोर्ट परिसर में मौजूद रहे।
बड़े नेताओं के संपर्क में थे : 2 आरोपियों कुणाल और आनंद को 4 महीने पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिली थी। गैंगरेप के तीनों आरोपी भाजपा IT सेल से जुड़े थे। सरकार के मंत्री-विधायक समेत बड़े नेताओं के संपर्क में थे।
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