Indian News : जयपुर | सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए राजस्थान गहलोत सरकार बड़ा फैसला लिया है। सीएम गहलोत ने अब प्रदेश में होने वाली अधिकांश भर्तियों में इंटरव्यू को समाप्त कर दिया है। इस बात की जानकारी खुद सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर दी है।
No Interview for Government Jobs सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर लिखा है कि राज्य सरकार द्वारा भर्तियों में पारदर्शिता लाने और साक्षात्कार को लेकर अभ्यार्थियों की शंकाओं को दूर करने के लिए नियमों में बड़ा संशोधन करते हुए ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। 44 सेवा नियमों में संशोधन करते हुए साक्षात्कार को पूर्णतः समाप्त करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। उक्त सेवा नियमों के अंतर्गत आने वाले पदों के लिए आयोग/बोर्ड/नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जाने वाली भर्तियों में अब अभ्यर्थियों का साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा।
उन्होंने आगे लिखा है कि प्रस्ताव के अनुसार, राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं (संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती) नियम 1999 में साक्षात्कार के प्रावधान वाले पदों एवं कुछ विशिष्ट सेवा नियमों में साक्षात्कार जारी रखा जाएगा, इनमें भी साक्षात्कार का भारांक (वेटेज), कुल अंकों का अधिकतम 10% ही होगा।
उल्लेखनीय है कि 10 मई, 2022 को मुख्यमंत्री निवास पर राज्य मंत्रिमंडल बैठक में भर्तियों से साक्षात्कार का प्रावधान हटाने का अहम निर्णय लिया गया था। ऐसे 4 सेवा नियमों में भी साक्षात्कार जारी रखने का निर्णय लिया गया है, जिनमें कार्य प्रकृति के कारण संवाद कौशल की आवश्यकता होती है। इन सेवाओं के लिए होने वाली भर्तियों में साक्षात्कार होगा। राज्य सरकार द्वारा उच्च स्तरीय विचार-विमर्श के बाद इन नियमों में संशोधन किया गया है।
राज्य सरकार द्वारा भर्तियों में पारदर्शिता लाने और साक्षात्कार को लेकर अभ्यार्थियों की शंकाओं को दूर करने के लिए नियमों में बड़ा संशोधन करते हुए ऐतिहासिक फैसला लिया गया है।
— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) May 23, 2022
उल्लेखनीय है कि 10 मई, 2022 को मुख्यमंत्री निवास पर राज्य मंत्रिमंडल बैठक में भर्तियों से साक्षात्कार का प्रावधान हटाने का अहम निर्णय लिया गया था। ऐसे 4 सेवा नियमों में भी साक्षात्कार जारी रखने का निर्णय लिया गया है, जिनमें कार्य प्रकृति के कारण संवाद कौशल की आवश्यकता होती है। इन सेवाओं के लिए होने वाली भर्तियों में साक्षात्कार होगा। राज्य सरकार द्वारा उच्च स्तरीय विचार-विमर्श के बाद इन नियमों में संशोधन किया गया है।