Indian News : नई दिल्ली । भारतीय रेलवे (Indian Railways) ने ट्रेन यात्रा के दौरान नियमों को लेकर जागरूकता अभियान (awareness campaign) तेज कर दिया है। पिछले कुछ दिनों से रेल मंत्रालय (Ministry of Railways) की ओर से आधिकारिक सोशल मीडिया (social media) अकाउंट से ऐसे नियमों की जानकारी दी जा रही है, जिससे लोगों को वैसी गलती नहीं करने की सीख मिले, जो उनके सफर को परेशानी वाला बना सकता है। एक दिन पहले ही रेल मंत्रालय ने ट्वीट करके कहा है कि ‘रेल यात्रा के दौरान हमेशा वैध टिकट अपने पास रखें और कभी भी अनाधिकृत रूप से आरक्षित डिब्बे में प्रवेश न करें, यह एक दंडनीय अपराध है।’

इसके साथ ही चेतावनी दी गई है कि रेल अधिनियम, 1989 की धारा 155 के तहत आरक्षित डिब्बे में अनाधिकृत रूप से घुसने पर 500 रुपये तक जुर्माना वसूला जा सकता है। लगता है कि रेलवे ने आने वाले होली के त्योहार पर यात्रियों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर यह मुहिम छेड़ी है। रेलवे ने टिकट चेकिंग अभियान भी तेज कर रखा है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि सिर्फ पश्चिमी रेलवे ने पिछले साल अप्रैल से लेकर बीते जनवरी महीने तक ही 80 करोड़ रुपये से ज्यादा बिना टिकट वालों से बतौर जुर्माना वसूला है।

यह जुर्माना करीब 13.67 लाख मामलों के हैं। इसमें बेटिकट यात्रिया कर रहे लोग और फिर जो अपने साथ यात्रा के दौरान तय सीमा से ज्यादा लगेज बिना बुक करवाए लेकर चल रहे थे, वे शामिल हैं। इसलिए रेल यात्रियों को ट्रेन में सफर करने से पहले लगेज लेकर चलने से संबंधित नियम से भी वाकिफ होना जरूरी है। फर्स्ट एसी के यात्रियों के लिए साथ में 70 किलो तक सामान लेकर चलने की छूट है। एक्स्ट्रा चार्ज देने के बाद, वे अधिकतम 150 किलो तक सामान अपने साथ ले जा सकते हैं। सेकंड क्लास एसी में सफर करने वाले यात्रियों के लिए यह सीमा कम है। उन्हें 50 किलो तक सामान मुफ्त ले जाने की छुट है।




अतिरिक्त शुल्क देकर 100 किलो तक सामान ले जा सकते हैं। थर्ड एसी और एसी चेयर कार में टिकट के साथ 40 किलो तक लगेज फ्री है। वे अधिकतम 80 किलो तक सामान अतिरिक्त शुल्क देकर ले जा सकते हैं। रेलवे ने यात्रा के दौरान नशीले पदार्थों का सेवन करने वाले यात्रियों के लिए भी अपना अभियान तेज कर दिया है। रेल मंत्रालय ने एक ट्वीट करके कहा है, ‘जिम्मेदार नागरिक बनें। ट्रेन में नशीले पदार्थों का सेवन न करें। ऐसा करने पर जुर्माने के साथ जेल भी हो सकती है।’

इसके साथ ही रेल मंत्रालय ने आगाह किया है कि इस नियम को तोड़ने वाले लोगों पर रेल अधिनियम, 1989 की धारा 145 के तहत 500 रुपये का जुर्माना या 6 महीने की जेल हो सकती है या फिर दोनों ही हो सकते हैं। स्लीपर क्लास में भी सेकंड एसी और चेयर कार वाला ही नियम है। लेकिन, सेकंड क्लास के डिब्बे के यात्री सिर्फ 35 किलो तक सामान ही मुफ्त ले जा सकते हैं। वैसे अतिरिक्त शुल्क देकर वे भी 70 किलो तक सामान लेकर सफर कर सकते हैं। रेलवे की वेबसाइट के मुताबिक एक्स्ट्रा लगेज पर सामान पर लगने वाले शुल्क का डेढ़ गुना वसूलने का प्रावधान है।

You cannot copy content of this page