Indian News : क्षिप्रा के फार्म हाउस पर अपनी पत्नी को रख गैंगरेप कराने वाले राजेश विश्वकर्मा को इंदौर हाईकोर्ट से भी राहत नहीं मिली है। निचली अदालत में जमानत निरस्त होने के बाद राजेश विश्वकर्मा और उसके साथी ने हाईकोर्ट में जमानत लगाई थी। जिसे जज ने पीड़िता के वकीलों के तर्क सुनकर जमानत देने से इंकार कर दिया। हाईकोर्ट ने भी इसे घिनौना अपराध माना है।

हाईकोर्ट ने बुधवार को राजेश विश्वकर्मा और उसके साथी विवेक विश्वकर्मा की जमानत अर्जी खारिज कर दी। मामले में दोनों आरोपियों के वकील ने उनकी जमानत के लिए दो दिन पहले आवेदन कोर्ट में लगाया था। जहां कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। पीड़िता की ओर से पैरवी कर रहे वकील विनय वी जोशी, वरिष्ठ अधिवक्ता शक्तिपाल सिंह तोमर, योगेश कुमार गुप्ता ने हाईकोर्ट में आठ माह पहले हुई पूरे घटनाक्रम का उल्लेख किया। जिसमें बताया कि आरोपी राजेश ओर उसके साथी विपिन ने किस हद तक पीड़िता को रेप करने के साथ प्रताड़ना दी थी।

यह तर्क दिए वकीलों ने





वकीलों ने बताया कि राजेश पहले से शादीशुदा था। उसके तीन बच्चे थे। लेकिन उसके बाद भी उसने छत्तीसगढ़ में रह रही पीड़िता को मेट्रिमोनियल साइट्स पर कुंवारा बताया। इतना ही नही आरोपी की जन्म तारीख 1975 होने के बाद भी उसने साइट पर उसे 1985 बताया। वही अपनी सालाना आय करीब 1 करोड़ रुपये के लगभग बताई। इसके बाद ही वह पीड़िता से शादी करने के लिए अकेला ही उसके घर चले गया। जहां परिवार के किसी कारणवश झूठ बोल कर नही आने की बात कही। इसके साथ ही तीन दिन तक पीड़िता को शादी के बाद रीजैंट होटल में रखा।

मेडिकल रिपोर्ट में मिले अय्याशी के सबूत


जज के सामने वकीलों ने राजेश विश्वकर्मा और उसके साथी विपिन की अय्याशी के पूरे सबूत भी रखे। जिसमें फार्म हाउस में किस तरह से पार्टी बनाकर पीड़िता को बंधक बनाकर रखा जाता था। वही दोस्तों के सामने बिना कपड़ों के उससे डांस करवाया जाता था। वही सिगरेट से जलने को लेकर मेडिकल रिपोर्ट और अन्य तथ्य भी सौंपे थे।

पहली पत्नी के बयान भी आए काम


कोर्ट के सामने बताया गया कि राजेश ने अपनी पहली पत्नी को तलाक नही दिया था। इसके साथ ही उसकी पत्नी ने धारा 161 में बयान दर्ज कराए थे। जिसमें बताया गया था कि राजेश उसे भी गंदी फिल्म देखने के लिए दबाव बनाता था। इसके साथ ही अननेचुरल सेक्स के लिए कहता था। पत्नी ने यह भी बताया था कि राजेश अय्याश किस्म का है।

यह था मामला


घटना मांगलिया इलाके के युवराज फार्म हाउस की है। फार्म हाउस मालिक राजेश विश्वकर्मा बीजाघाट (बेमेतरा, छतीसगढ़) की युवती को लेकर आया था। युवती ने पुलिस को बताया कि राजेश ने उससे शादी कर फार्म हाउस पर रखा था। फार्म हाउस पर उसके दोस्त अंकेश बघेल, विवेक विश्वकर्मा और विपिन भदौरिया भी आते-जाते थे। राजेश ने उनसे भी जान-पहचान करा दी थी। फिर सभी ने उसके साथ रेप किया। यह सिलसिला डेढ़ महीने तक चलता रहा। पुलिस ने इस मामले में राजेश के साथ खास मित्र विवेक विश्वकर्मा व नौकर अंकेश बघेल व नागदा के हिस्ट्रीशीटर विपिन भदौरिया को भी आरोपी बनाया था। इस मामले में सभी आरोप अभी जेल में है।

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