Indian News : रीवा जिले की सिरमौर कोर्ट ने भाभी के मर्डर के आरोप में देवर को आजीवन कारावास सुनाया। 5000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। महिला ने पति के निधन के बाद अपनी हिस्से की जमीन कोर्ट के जरिए वापस ली। इसी रंजिश में देवर ने कुल्हाड़ी से काटकर उसकी हत्या कर दी थी।

जिला अभियोजन अधिकारी सुशील कुमार शुक्ला ने बताया कि सेमरिया थाने में दर्ज हत्या के अपराध में नन्द किशोर मिश्रा (65 वर्ष) निवासी कोटा सिगमा को दोषी ठहराया गया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संतोष सिंह चौहान ने फैसला सुनाया।

फरियादी उमाशंकर पांडेय निवासी थथौरा थाना कोटर जिला सतना ने सेमरिया थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई था। कहा कि उसकी बहन सत्यकली मिश्रा की शादी नन्द किशोर मिश्रा के बड़े भाई स्व. राम किशोर मिश्रा के साथ बाल्यावस्था में हुई थी। शादी के 1 साल बाद उसके जीजा राम किशोर मिश्रा की मृत्यु हो गई।




उसकी बहन के कोई बाल-बच्चे नहीं थे। ससुर रामसजीवन मिश्रा ने बहन हिस्से की जमीन उसके नाम न करके अपने दोनों जीवित बेटे शिव सम्पत मिश्रा और आरोपी नन्द किशोर मिश्रा के नाम करा दी थी। जब बहन ने अपने हिस्से की जमीन के लिए मुकदमा लड़ी, तो उसके हिस्से की जमीन का हक उसे मिल गया।

तभी से ससुराल के लोग जमीन विवाद को लेकर रंजिश रखने लगे। जमीन अपने नाम कराने आए दिन बहन को प्रताड़ित करते थे। बहन ने अपने हक की जमीन का विक्रय करना शुरू कर दिया। चार-पांच लोगों को विक्रय कर दिया। 16 अक्टूबर 2020 को आरोपी ने कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी।


पुलिस ने मृतका के भाई की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र पेश किया। तब जिला अभियोजन अधिकारी सुशील कुमार शुक्ला, वरिष्ठ जिला अभियोजन अधिकारी सूर्य प्रसाद पाण्डेय, विशेष लोक अभियोजक अफजल खान ने मामले में प्रस्तुत किए। साक्ष्यों एवं तर्कों से सहमत होते हुए सिरमौर न्यायालय ने आरोपी को उपर्युक्त दण्ड से दंडित किया।

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