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जयपुर : राजस्थान के अजमेर जिले की एक अदालत ने 13 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म के मामले में एक व्यक्ति को दोषी ठहराते हुए उसे उम्रकैद की सजा सुनाई और 58 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

पॉक्सो अदालत के न्यायाधीश बीएल जाट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि दोषी द्वारा किए गए घृणित कृत्य को देखते हुए उसके प्रति कोई नरमी नहीं बरती जा सकती है। विशेष लोक अभियोजक रूपेंद्र परिहार ने बताया कि इसके बाद अदालत ने दोषी सांवर लाल माली को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई और उसपर 58 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।




उन्होंने बताया कि घटना तीन साल पहले जिले के केकड़ी थाना क्षेत्र में हुई थी। पीड़िता के पिता ने केकड़ी थाने में तहरीर दी कि उनकी बेटी घर से लापता हो गई जो बाद में खेतों में रोती मिली। व्यक्ति लड़की को उस समय उठा ले गया जबकि वह सो रही थी।

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