Indian News : भाटापारा |  पुलिस द्वारा विशेष अभियान के तहत धारदार चाकू रखकर हवा में लहराने वाले 3 आरोपी सहित 1 नाबालिग के विरूद्ध आम्र्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। आरोपियों के कब्जे से 2 लोहे की धारदार चाकू को जब्त कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। विशेष अभियान के तहत आम जगहों पर अवैध रूप से शराब पीने वाले कुल 9 के विरूद्ध आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। शराब सेवन कर वाहन चलाने वाले 2 व्यक्तियों के विरूध्द धारा 185 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई कर न्यायालय में पेश किया जाएगा। भाटापारा शहर में अवैध जुआ-सटटा, शराब, आम्र्स एक्ट एवं मोटर व्हीकल एक्ट के तहत लगातार कार्रवाई जारी है।

गुरुवार को पेट्रोलिंग के दौरान मुखबीर सूचना मिला की पटरी तरफ से रेल्वे स्टेशन अंडर ब्रिज की तरफ एक मोटरसायकल में तीन लडक़े आ रहे है, जिसमें पीछे बैठा लडक़ा एक धारदार चाकू लेकर लहराते हुए रोड में आने जाने वाले लोगों को डरा धमका रहे है कि सूचना पर रेल्वे स्टेशन अंडर ब्रिज भाटापारा के पास मेन रोड में मोटरसायकल पैशन में सवार अनिल मिश्रा, सुरज कुमार देवार, सागर यादव को गिरफ्तार कर आरोपी के कब्जे से 1 लोहे का धारदार चाकू को जब्त कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया।

रात्रि करीबन 2 बजे घर के अंदर बोर खनन का कार्य चल रहा था जिसको मोहल्ले के आस पास के लोग देखने आये थे नाबालिग भी देखने आया था जो शराब पीया हुआ था व शराब पीकर घर के बाहर पुरानी बात को लेकर गालीगलौज कर हाथ में रखे चाकू को हवा में लहराकर जान से मार दूंगा कहकर वाद विवाद कर रहा है कि सूचना पर तत्काल पेट्रोलिंग पार्टी रवाना कर नाबालिग को हिरासत में लेकर बालक के कब्जे से 1 लोहे का धारदार चाकू को जब्त कर नाबालिगके विरूध्द अपराध पंजीबद्व कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया । वहीं बुधवार की रात विशेष अभियान के तहत अवैध शराब पतासाजी एवं रेड कार्र्रवाई ेतु टाऊन पेट्रोलिंग पर रवाना हुआ था |




दौरान पेट्रोलिंग मुखबीर सूचना मिला कि गुरूकुल स्कुल के पास एवं सिटी सेन्टर मॉल पास अवैध रूप से आम जगहों पर शराब पी रहे है कि सूचना पर रेड कार्रवाई कर आम जगहों पर अवैध रूप से शराब पीने वाले उत्तम साहू, सियाराम साहू, अजय कुमार ध्रुव, विक्रम उर्फ विक्की साहू, सोनू निराला, पप्पू दिवाकर, टिकेश्वरदास, कोमल वैष्णव, मिथलेश साहू के विरूध्द धारा 36(च)1 आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। इसी प्रकार रात को शराब सेवन कर वाहन चलाने वाले छोटू निषाद व राहुल रजक के विरूध्द धारा 185 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई कर न्यायालय में पेश किया जाएगा ।

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