Indian News : भिलाई नगर | टैक्स की बकाया राशि वसूलने के लिए निगम ने कुर्की दल गठन कर अभियान छेड़ दिया है। कई वर्षों से टैक्स जमा नहीं करने वाले बकायदार अब कार्रवाई होते देख अपना टैक्स जमा कर रहे हैं। भिलाई निगम के आयुक्त प्रकाश सर्वे ने कुर्की दल को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इसी तारतम्य में प्रत्येक जोन क्षेत्र के कार्यवाही के लिए शेड्यूल तैयार कर इस मुताबिक निगम क्षेत्र अंतर्गत बकाया राशि वसूली की जा रही है। कुर्की दल के नोडल अधिकारी एवं राजस्व अधिकारी एन.आर. रत्नेश के नेतृत्व में सहायक राजस्व अधिकारी अनिल मेश्राम, मलखान सिंह सोरी एवं बालकृष्ण नायडू तथा पुलिस बल के संयुक्त टीम के साथ पावर हाउस क्षेत्र के अमृतलाल जैन से 107683, शांति फ्रूट कॉर्नर से 50,000 तथा अशोक कुमार अग्रवाल से 117881 इस प्रकार कुल 275564 की वसूली की। इस दौरान स्पैरो की टीम से नरेश, मधुसूदन, कमलेश गुप्ता, रिंकू पाल इत्यादि मौजूद रहे। इधर कुर्की की कार्रवाई होते देख बड़े संस्थानों के बकायेदारों में भी हड़कंप है कि कहीं निगम संपत्ति कुर्की की कार्रवाई न कर दे। इसको देखते हुए बड़े संस्थान अपनी बकाया राशि को जमा कर रहे हैं। कृष्णा पब्लिक स्कूल का वित्तीय वर्ष 2020-21 का भी लाखों रुपए बकाया था जिसे संस्थान ने जमा कर दिया है। वहीं इस वित्तीय वर्ष 2021-22 का भी राशि के.पी.एस. ने जमा कर दिया है। दोनों वर्ष के टैक्स की राशि 2477912 रुपए के.पी.एस. ने निगम को टैक्स के रूप में दिया है। उल्लेखनीय है कि कार्यवाही के पहले दिन ही शहर के पॉश इलाके में निगम कुर्की की कार्यवाही के दौरान एक दुकान को सील बंद करने की कार्यवाही कर चुकी है और टीम ने इस दुकान में ताला जड़ दिया है। कुर्की दल बकाया राशि की वसूली के लिए पुलिस बल के सहयोग से कार्रवाई को अंजाम दे रही हैं और काफी लंबे अरसे से टैक्स नहीं देने वालों पर कुर्की की कार्यवाही कर रहे हैं, कुर्की के लिए टैक्स नहीं देने वालों पर रियायत नहीं दी जाएगी और सीधे कार्रवाई होगी। इधर वित्तीय वर्ष 2021-22 का टैक्स जमा करने के लिए मार्च माह के अंतिम दिन तक का समय निर्धारित है इस अवधि में यदि टैक्स जमा नहीं किया जाता है तो ऐसे करदाताओं को बकायेदारों की सूची में शामिल किया जाएगा तथा इनसे अतिरिक्त रूप से अधिभार एवं शास्ति की राशि ली जाएगी। इसलिए नगर पालिक निगम भिलाई शहर के करदाताओं से अपील करता है कि निर्धारित समय अवधि मार्च माह के अंतिम तारीख तक अनिवार्य रूप से इस वित्तीय वर्ष का टैक्स जमा कर दें और अतिरिक्त अधिभार एवं शास्ति की राशि देने से बचें।


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