Indian News : चेन्नई | तमिलनाडु में कॉटन कैंडी की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है क्योंकि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) द्वारा जब्त किए गए कॉटन कैंडी के नमूनों के प्रयोगशाला परिणामों में कैंसर पैदा करने वाले रसायन पाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री मा सुब्रमण्यम ने घोषणा की कि तमिलनाडु में कॉटन कैंडी की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दी जाए क्योंकि सरकारी खाद्य विश्लेषण प्रयोगशाला ने पाया कि रोडामाइन-बी नामक कृत्रिम रंग को कॉटन कैंडी में रंग एजेंट के रूप में जोड़ा गया था।

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पुडुचेरी में छापेमारी के बाद FSSAI के अधिकारियों ने शहर में कॉटन कैंडी की दुकानों पर छापेमारी की, जिसमें कॉटन कैंडी के नमूनों में हानिकारक रंगों की मौजूदगी का खुलासा हुआ। यह धारा 3 (1) (zx), 3 (1) (zz) (iii) (v) (viii) (xi), 26 (1) (2) (i) x (ii) (v) के तहत है। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 और असुरक्षित भोजन के रूप में पुष्टि की गई। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 रोडामाइन-बी नामक कृत्रिम रंग के साथ खाद्य उत्पादों के निर्माण पर प्रतिबंध लगाता है।

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रोडामाइन-बी के साथ खाद्य पदार्थों की पैकेजिंग, आयात, बिक्री, शादियों और सार्वजनिक कार्यक्रमों में परोसना खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत दंडनीय अपराध है। स्वास्थ्य मंत्री ने शनिवार को एक बयान में कहा कि खाद्य सुरक्षा आयुक्त ने सभी खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को मामले की जांच करने और खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अनुसार सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया है।

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