Indian News : हरियाणा। हरियाणा सरकार को पंजाब – हरियाणा हाईकोर्ट ने एक बड़ा झटका देते हुए राज्य के युवाओं को प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में 75% रिजर्वेशन देने वाले 2020 के हरियाणा सरकार के कानून को रद्द कर दिया। यह फैसला न्यायमूर्ति जी एस संधावालिया और न्यायमूर्ति हरप्रीत कौर जीवन ने सुनाया।
हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अगर इस कानून को मंजूरी दी गई तो हर राज्य ऐसा ही करेगा और देश के भीतर एक कृत्रिम दीवार खड़ी हो जाएगी, जिसकी किसी भी कीमत में अनुमति नहीं दी जा सकती।
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हरियाणा सरकार ने स्टेट एंप्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट एक्ट 2020 बनाया था। जिसके तहत 30,000 रुपये से कम मासिक वेतन या मजदूरी वाली निजी क्षेत्र की 75 फीसदी नौकरियां राज्य के निवासियों के लिए आरक्षित करने का प्रावधान किया गया था। इसके लिए अधिवास प्रमाण पत्र जरूरी किया गया था। अधिवास की आवश्यकता को 15 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया था।
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