Indian News : टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) की ओर से मोबाइल नंबर पोर्ट को लेकर एक नया नियम जारी किया गया है, जो कि 1 जुलाई से लागू हो गया है। अब सिम कार्ड को आसानी से पोर्ट नहीं किया जा सकेगा. इसके लिए यूजर्स को 7 दिनों का इंतजार करना होगा।
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अभी तक मोबाइल नंबर को पोर्ट कराने में 10 दिन का समय लगता था, लेकिन ट्राई ने घोषणा की है कि अब केवल 7 दिनों में ही मोबाइल नंबर पोर्ट हो जाएगा। ट्राई ने यह बढ़ते साइबर क्राइम को कम करने और रोकने के लिए लिया है। पहले मोबाइल फोन खोने के बाद एफआईआर करते ही सेम नंबर का नया सिम कार्ड मिल जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, बल्कि अब अगर किसी के साथ ऐसा होता है तो उसे नए सिम कार्ड के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। क्योंकि ऐसे मामलों में ट्राई ने 7 दिनों का लॉक-इन पीरियड लागू किया है यानि मोबाइल फोन खोने के बाद 7 दिनों तक आपको नए सिम कार्ड का इंतजार करना होगा।
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ट्राई द्वारा जारी की गई प्रेस रिलीज में कहा गया है कि अगर किसी यूजर को अपना मोबाइल नंबर पोर्ट या स्वैप करना है तो उसे पहले इसके लिए आवेदन करना होगा। आवेदन करने के यूजर को अपना मोबाइल नंबर और सभी डिटेल्स वेरिफाई करवाना होगा। जिसके बाद उसके पास एक ओटीपी आएगा जिसे वे पोर्टिंग प्रक्रिया के दौरान इस्तेमाल करेंगे। इस नए तरीके से यूजर्स को थोड़ी असुविधा हो सकती है, लेकिन उनकी सुरक्षा को देखते हुए ट्राई ने इसे लागू कर दिया है। इस बदलाव से मोबाइल यूजर्स को ज्यादा सावधानी बरतनी होगी और उन्हें अपने सिम कार्ड और पर्सनल जानकारी की सुरक्षा को लेकर ज्यादा एलर्ट रहना होगा।
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