Indian News Bilaspur :

  • नाबालिग के अपहरण व हत्या के तीनों आरोपी 6 घण्टे के भीतर गिरफ्तार
  • पड़ोसी ही निकला मुख्य हत्यारा
  • मुख्य आरोपी अभिषेक दान ने अपने दो साथियों के साथ मिलकर हत्या कर फिरौती की मांग की बनाई थी योजना
  • आधी रात को नोडल अधिकारी को जगाकर लिया गया संदेहियों का सीडीआर
  • हत्या कर शव को छिपाया नेशनल हाईवे-130 रानीगांव पुल के नीचे
  • अपराध क्रमंाक- 033/2022 धारा-363, 120(बी), 201, 384, 302, 34 भादवि (IPC)

नाम आरोपी:-
(1) अभिषेक दान पिता यशवंत दान, उम्र 20 वर्ष, निवासी-पानी टंकी, तारबाहर, थाना तारबाहर

(2) साहिल उर्फ शिबू खान पिता मुक्तार खान, उम्र 19 वर्ष, निवासी-देवनगर कोनी, थाना कोनी




(3) रवि खाण्डे पिता बुधराम खाण्डे, उम्र 19 वर्ष, निवासी-देवनगर कोनी, थाना कोनी

जप्त सम्पत्ति:-
(1) आरोपियों द्वारा घटना में प्रयुक्त मोटर सायकल दो नग जब्त

(2) मृतक के एक एवं आरोपियों के दो नग मोबाईल जब्त

(3) हत्या में प्रयुक्त चमड़े का बेल्ट

विवरण :- थाना तारबाहर, जिला बिलासपुर(छ.ग.), मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक-06/02/2022 को प्रार्थी आसिफ मोहम्मद निवासी-तारबाहर थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसके बेटे उम्र 15 वर्ष शाम लगभग 05ः00 बजे घर से निकला है, जो वापस नहीं आया और रात्रि करीबन 11ः15 बजे उसके बेटे के मोबाईल नंबर से प्रार्थी को कॉल आया, कॉल करने वाले ने प्रार्थी से कहा कि उसके पुत्र का अपहरण हमने किया है व उसे छुड़ाने के लिए 50,00,000/- रुपये की फिरौती के लिए बोला, की रिपोर्ट पर थाना तारबाहर में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया, प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदया, श्रीमती पारुल माथुर के निर्देशन पर श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर, श्री उमेश कश्यप के मार्गदर्शन में विशेष टीम गठित कर पतासाजी शुरू की गई, अपहृत बालक के मोबाईल नम्बर के सीडीआर अविलंब प्राप्त कर सीडीआर का बारीकी से अवलोकन पर पुलिस को एक संदेही अभिषेक दान की जानकारी मिली, उससे पूछताछ किया गया, जिसने अपने अन्य दो साथियों के साथ घटना करना बताया, उसके साथी साहिल खान उर्फ शिबू और रवि खाण्डे शाम 05ः30 बजे के लगभग मोटर साइकिल से तारबाहर आए थे जो अपहृत बालक और अभिषेक दान के साथ बिलासाताल कोनी थाना क्षेत्र शराब भट्टी गए एवं उसके बाद आरोपी अभिषेक दान के ग्राम रमतला स्थित पोल्ट्री फॉर्म में मृतक को धोखे से ले जाकर तीनों आरोपियों ने मिलकर गला दबाकर हत्या कर दिया तथा मृतक के शव को अपने साथ लाये एक प्लास्टिक के बोरी में भरकर मोटर साइकिल से रतनपुर-बिलासपुर मुख्य मार्ग से रानी गांव के आगे एक पुल के नीचे छिपा दिए। बालक के मृत्यु पश्चात् आरोपी अभिषेक दान के द्वारा मृतक के फोन से उसके पिता को फोन कर 50,00,000/- की फिरौती के लिए फोन किया और फोन बंद कर दिया और फोन को बिलासा ताल के पास छुपा दिए। घटना को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी अपने-अपने घर जाकर सो गये। अग्रिम विवेचना कार्यवाही में मुख्य आरोपी अभिषेक दान व अन्य दोनों साथियों के द्वारा मृतक के शव को बरामद कराया गया तथा घटना में प्रयुक्त मृतक के मोबाईल फोन व आरोपियों द्वारा हत्या करने के लिए प्रयुक्त चमड़े का बेल्ट को भी पुलिस द्वारा जप्त किया गया।

    सम्पूर्ण कार्यवाही में निरीक्षक सुरेन्द्र स्वर्णकार, थाना प्रभारी तोरवा, निरीक्षक प्रदीप आर्य, सायबर सेल प्रभारी, निरीक्षक हरविन्दर सिंह, थाना प्रभारी रतनपुर, उपनिरीक्षक मनोज नायक, थाना प्रभारी चकरभाठा, उपनिरीक्षक सागर पाठक, सायबर सेल बिलासपुर, उपनिरीक्षक मिलन सिंह, थाना तारबाहर, सउनि हेमन्त सिंह, प्र.आर.कृष्ण कुमार यादव, प्र.आर.शोभित केंवट, आर.सरफराज खान, आर.मनीष सिंह, आर.संजीव जांगड़े, आर.नुरुल कादिर, आर.सज्जू अली, आर.रामलाल सोनवानी, आर.सचिन तिवारी, आर.दीपक मरावी, आर.रमेश टण्डन की विशेष भूमिका रही।

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