Indian News : नई दिल्ली । बालासोर ट्रेन हादसा में सीबीआई ने 3 लोगों, सीनियर सेक्शन इंजीनियर अरुण कुमार मोहंता, सेक्शन इंजीनियर मोहम्मद अमीर खान और तकनीशियन पप्पू कुमार को सीआरपीसी की धारा 304 और 201 के तहत गिरफ्तार किया है।

बता दें कि ओडिशा के बालासोर में 2 जून को हुए भीषण रेल हादसे में सीबीआई ने तीन रेलवे कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है। तीनों को आईपीसी की धारा 304 (गैर इरादतन हत्या का केस ) के तहत गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि इस हादसे में 292 लोगों की मौत हो गई थी |

आईपीसी की धारा 304 के तहत गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया जाता है। सजा में अपराध की गंभीरता के आधार पर आजीवन कारावास और जुर्माना या कठोर कारावास शामिल है, गैर इरादतन हत्या का दायरा व्यापक होता है और सभी गैर इरादतन हत्याएं, हत्या नहीं होती हैं।

You cannot copy content of this page