Indian News : भिलाई। दुर्ग के कारोबारी व होटल सागर इंटनरेशनल के मालिक विजय अग्रवाल और उनकी बेटी रूही अग्रवाल के खिलाफ कोर्ट ने धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं के तहत FIR का आदेश दिया गया है। कोर्ट के आदेश के बाद इन दोनों के खिलाफ धारा 420, 418, 415, 406, 405,383,120 बी (34) के तहत मामला दर्ज होगा। साथ ही कोर्ट ने कारोबारी विजय अग्रवाल व उसकी बेटी रूही को 20 मई तक कोर्ट में प्रस्तुत होने का आदेश भी दिया है।

दरअसल विजय अग्रवाल ने अपनी बेटी रूही के पति निमिष अग्रवाल और ससुराल वालों के खिलाफ बेटी को प्रताडि़त किए जाने और दहेज मांगे जाने पर मामला दर्ज कराया था। इससे बाद दोनों पक्ष में राजीनामा हो गया। राजीनामे के तहत विजय अग्रवाल और रूही अग्रवाल ने 3 करोड़ 5 लाख रुपए लेकर समझौता करने का इकरारनामा भी किया।


रूही के पति निमिष अग्रवाल और उनके पिता सुनील अग्रवाल ने डिमांड डॉफ्ट के जरिए 10 अगस्त 2016 को उक्त राशि उन्हें दी। लेकिन जब अपराध वापस लेने की बात आई तो विजय अग्रवाल और उनकी बेटी ने मामला वापस लेने से इंकार कर दिया। इसके बाद इकरारनामे और दी गई रकम के दस्तावेजों को पेश कर सुनील अग्रवाल और उनके बेटे ने कोर्ट में मानसिक प्रताडऩा और छलपूर्वक रकम वसूलने पर उनके खिलाफ अपराध दर्ज करने की अपील की थी।





मामला वापस लेने से कर दिया था इनकार


प्रार्थी सुनील अग्रवाल ने बताया कि इकरारनामे के बाद भी जब हाईकोर्ट में मामला वापस लेने का समय आया तो विजय अग्रवाल व रूही अग्रवाल ने न्यायालय में यह कहते हुए मामला वापस लेने से इनकार कर दिया कि इकरारनामे पर दबावपूर्वक हस्ताक्षर कराया गया था।


कोर्ट ने माना कि एक तरह से रकम लेने के लिए दोनों पिता पुत्री ने साजिश की। कोर्ट ने सभी तथ्यों व दस्तावेजों को जांचने के बाद विजय अग्रवाल व रुही अग्रवाल को दोषी माना है और प्रथम श्रेणी न्यायिक मेजिस्ट्रेट अंकिता गुप्ता ने दोनों के खिलाफ अपराध दर्ज करने के आदेश दिए हैं।

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