Indian News : Code of Criminal Procedure यानी दंड प्रक्रिया संहिता में न्यायलय प्रशासन (Court Administration) से जुड़ी प्रक्रिया (Procedure) और उनसे जुड़े प्रावधान (Provision) मौजूद हैं. सीआरपीसी (CrPC) की धारा 27 (Section 27) का संबंध किशोरों (Juveniles) से है. आइए जानते हैं कि सीआरपीसी की धारा 27 (Section 27) किशोरों के बारे में क्या बताती है?

सीआरपीसी की धारा 27 (CrPC Section 27)

दंड प्रक्रिया संहिता (Code of Criminal Procedure) में धारा 27 (Section 27) में किशोरों के मामलों में अधिकारिता (Jurisdiction in the case of juveniles) को परिभाषित (Defined) किया गया है. Section 27 के मुताबिक किसी ऐसे अपराध (Offence) का विचारण, जो मृत्यु (Death) या आजीवन कारावास (Imprisonment for life) से दंडनीय (Punishable) नहीं है और जो ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया है, जिसकी आयु उस तारीख को, जब वह न्यायालय (Court) के समक्ष हाजिर हो या लाया जाए, सोलह वर्ष से कम है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (Chief Judicial Magistrate) के न्यायालय द्वारा या किसी ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है, जिसे बालक अधिनियम, 1960 (1960 का 60) Children Act, 1960 (60 of 1960) या किशोर अपराधियों के (Youthful offenders) उपचार (Treatment), प्रशिक्षण (Training) और पुनर्वास (Rehabilitation) के लिए उपबंध करने वाली तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है.




क्या होती है सीआरपीसी (CrPC)?

सीआरपीसी (CRPC) अंग्रेजी का शब्द है. जिसकी फुल फॉर्म Code of Criminal Procedure (कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसिजर) होती है.हिंदी में ‘दंड प्रक्रिया संहिता’ कहा जाता है. CrPC में 37 अध्याय (Chapter) हैं, जिनके अधीन कुल 484 धाराएं (Sections) मौजूद हैं. जब कोई अपराध होता है, तो हमेशा दो प्रक्रियाएं होती हैं, एक तो पुलिस अपराध (Crime) की जांच करने में अपनाती है, जो पीड़ित (Victim) से संबंधित होती है और दूसरी प्रक्रिया आरोपी (Accused) के संबंध में होती है. सीआरपीसी (CrPC) में इन प्रक्रियाओं का ब्योरा दिया गया है.

1974 में लागू हुई थी CrPC

सीआरपीसी के लिए 1973 में में कानून (Law) पारित किया गया था. इसके बाद 1 अप्रैल 1974 से दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी (CrPC) देश में लागू हो गई थी. तब से अब तक CrPC में कई बार संशोधन भी किए गए है.

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