Indian News : दिल्ली | ट्रैफिक पुलिस ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) 3 लागू होने के बाद 550 वाहनों के चालान काटे हैं। इनमें बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल वाहन शामिल हैं। इन पर एक करोड़ से अधिक का जुर्माना लगाया गया है। प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसीसी) न होने के लिए 4855 वाहनों का चालान काटा गया है। इन पर 4.8 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

पीटीआई, नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) 3 लागू होने के बाद दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने 550 वाहनों के चालान काटे हैं। इनमें बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल वाहन हैं। इन पर एक करोड़ से अधिक का जुर्माना लगाया गया है।

पुलिस ने बताया कि प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसीसी) न होने के लिए 4,855 वाहनों का चालान काटा। इन पर 4.8 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।




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वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने गुरुवार को दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) का तीसरा चरण लागू कर दिया था, क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी में एक्यूआई 400 के पार यानी गंभीर श्रेणी में पहुंच गया था। इसके तहत वाहनों पर प्रतिबंध लगाए थे।

कितना लगता है जुर्माना

दिल्ली ट्रैफिक नियमों के अनुसार, वैध प्रदूषण नियंत्रण (पीयूसी) प्रमाणपत्र न होने पर वाहन चालकों पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है। इन चालानों को कोर्ट से जारी किया जाता है। ग्रेप-3 के अनुसार, निजी बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया है। अगर ये सड़क पर चलते मिलते हैं तो 20 हजार का जुर्माना लगाया जाता है।एनसीआर के शहरों से दिल्ली आने वाली डीजल और पेट्रोल बसों पर भी प्रतिबंध लगा दिया है।

कहां कितने चालान हुए

दिल्ली पुलिस के अनुसार, शहर के पूर्वी, मध्य और उत्तरी रेंज में बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल वाहनों के लिए कुल 293 चालान जारी किए हैं। पीयूसीसी प्रमाणपत्र न होने पर कुल 2,404 चालान जारी किए गए हैं।अधिकारियों ने बताया कि नई दिल्ली रेंज ने 63 चालान जारी किए हैं, जबकि पश्चिमी रेंज ने 73 और दक्षिणी रेंज ने 121 चालान जारी किए हैं। नई दिल्ली में 322, दक्षिणी में 894 और पश्चिमी रेंज में 1,235 चालान जारी हुए हैं।

बॉर्डर से वाहनों को लौटाया वापस

पुलिस उपायुक्त (यातायात) राजीव कुमार रावल ने बताया कि उन्होंने शुक्रवार को यातायात पुलिस की तीनों रेंज में करीब 3,000 वाहनों की जांच की। उन्होंने बताया कि बॉर्डर इलाकों में जांच तेज कर दी है। बसों की भी जांच की जा रही है। प्रतिबंधित वाहनों को लौटा दिया जा रहा है। ऐसे लगभग 300 वाहनों को वापस लौटाया है। बिना पीयूसीसी के चलने वाले वाहनों के चालान कर रहे हैं।

हर माह दो लाख से ज्यादा लोगों का यातायात पुलिस ने काटा चालान

दिल्ली की यातायात पुलिस 75 तरह के यातायात नियमों के उल्लंघन के मामलों में चालान काटती हैं, इनमें किसी भी नियम का उल्लंघन पाए जाने पर वाहन चालकों का चालान कट सकता है। क्षतिग्रस्त हेलमेट, बिना बेल्ट के हेलमेट पहनने, बेल्ट टाइट से न बांधने, धूम्रपान करते हुए वाहन चलाने, वाहन का हार्न खराब होने, आपातकालीन वाहनों को साइड न देने आदि कई मामलों में चालान कटने की जानकारी लोगों को नहीं है।ऐसे में लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। बीते दस माह में विभिन्न नियमों के उल्लंघन करने पर 25 लाख से अधिक लोगों के चालान काटे गए। यानी हर माह दो लाख से अधिक लोगों के चालान काटे गए। 

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