Indian News : असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा ने सरकारी कर्मचारियों को लेकर बड़ा फैसला लिया है. अब सरकारी कर्मचारी की अगर पत्नी जीवित है और वो दूसरी शादी करना चाहता है, तो उसके लिए सरकार की मंजूरी लेनी होगी.
सीएम हिमंतबिश्व शर्मा ने कहा कि राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों को दूसरी शादी करने के लिए मंजूरी लेनी होगी, भले ही उनका धर्म इसकी इजाजत देता हो. जारी आदेश में कहा गया है कि ‘कोई भी सरकारी कर्मचारी, जिसकी पत्नी जीवित है, सरकार की अनुमति के बिना दूसरी शादी नहीं करेगा. भले ही उस पर लागू होने वाले पर्सनल लॉ के तहत दूसरी शादी की अनुमति हो.’
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आइये जानते है क्यों लिया गया ये फैसला?
मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा ने बताया, ‘हालांकि कुछ धर्मों में दूसरी शादी करने की इजाजत है, लेकिन ऐसे मामले में सरकारी कर्मचारियों को दूसरी शादी के लिए सरकार की मंजूरी लेनी होगी. फिर ये सरकार तय करेगी कि अनुमति देनी है या नहीं.’
उन्होंने बताया कि सरकार के सामने अक्सर ऐसे मामले सामने आते हैं, जब पति के मौत के बाद दोनों पत्नियों में पेंशन को लेकर झगड़ा होने लगता है. उन्होंने कहा कि ऐसे मामले सुलझाने में बहुत दिक्कत होती है. ऐसे में कई विधवाएं पेंशन से वंचित रह जाती हैं. CM शर्मा ने दावा किया कि ये नियम पहले से ही था, बस इसे लागू नहीं किया गया था. उन्होंने कहा कि हिंदू हो या मुस्लिम, सरकारी कर्मचारी को दूसरी शादी के लिए सरकार की मंजूरी लेनी होगी.
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