Indian News : गृह मंत्रालय ने मंगलवार को ट्रकर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधियों को आश्वासन दिया कि नए भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत हिट-एंड-रन मामलों में सजा पर निर्णय ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस (एआईएमटीसी) के साथ चर्चा के बाद ही लिया जाएगा।

इस बीच केंद्र की ओर से केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा कि नया नियम अभी लागू नहीं किया गया है. “हम सभी कहना चाहते हैं कि भारतीय न्याय संहिता 106/2 को लागू करने से पहले हम ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा करेंगे और उसके बाद ही हम कोई निर्णय लेंगे।”

इसके साथ ही प्रदर्शनकारियों से कल से काम फिर से शुरू करने का आग्रह किया गया. “हमने मुलाकात की और भारतीय न्याय संहिता के तहत प्रावधानों पर चर्चा की, और सभी मुद्दों का समाधान किया गया है… कानून अभी तक लागू नहीं हुआ है और मैं आपको आश्वासन देता हूं कि हम इस कानून को लागू नहीं होने देंगे। हम आपसे अपील करते हैं कि आप जाएं अपने वाहनों पर वापस जाएँ और बिना किसी डर के गाड़ी चलाना शुरू करें, ”एआईएमटीसी के अध्यक्ष मलकीत सिंह बल ने कहा।

You cannot copy content of this page