Indian News : दुर्ग | दुर्ग नगर निगम के भाजपा के पूर्व एल्डरमैन डॉ. प्रतीक उमरे ने छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव अमिताभ जैन से दुर्ग में नर्सिंग होम एक्ट का उल्लंघन कर लोगों की जान जोखिम में डाल रहे नर्सिंग होम पर कड़ी कार्यवाही की मांग किया है । पूर्व एल्डरमैन डॉ. प्रतीक उमरे ने बताया कि छत्तीसगढ़ में वर्ष-2013 से नर्सिंग एक्ट लागू है, जिसके तहत सभी अस्पतालों, नर्सिंग होम, पैथलैब समेत फिजियोथैरेपी सेंटर का संचालन एक्ट के अनुसार किया जाना है ।

Read More<<<महिला आरक्षण बिल का समर्थन करती है : सोनिया गांंधी

लेकिन दुर्ग में स्वास्थ विभाग द्वारा एक्ट को ठीक तरीके से लागू नहीं करने के कारण गली-कूचों तक में नर्सिंग होम खुले हुए हैं। नर्सिंग होम्स में इलाज के नाम पर भारी भरकम फीस तो ली जा रही है, लेकिन जान की सुरक्षा और सही इलाज की कोई गारंटी नहीं है।अप्रशिक्षित नर्सें और स्टाफ मरीजों की देखभाल कर रहे हैं । नर्सिंग होम एक्ट का खुला उल्लंघन होते हुए देखकर भी स्वास्थ विभाग मूकदर्शक बना हुआ है ।

कई नर्सिंग होम के पास फायर का अस्थायी प्रमाण पत्र नहीं है, कई के पास बिल्डिंग का कंपलीशन सर्टिफिकेट नहीं है,कुछ नर्सिंग होम में लिफ्ट लगाया गया है लेकिन लिफ्ट की अनुमति का सर्टिफिकेट नहीं है । कुछेक के पास तो सफाई के लिए प्रदूषण नियंत्रक विभाग द्वारा दी जाने वाली एनओसी तक नहीं है । उसके बावजूद नर्सिंग होम का अन्य जरूरी मापदंड पर खरे नहीं उतरने के बाद भी स्वास्थ विभाग द्वारा कोई जांच एवं कार्यवाही नहीं करना विभाग के अधिकारियों की मंशा पर भी सवाल उठा रहा है ।

Loading poll ...

@indiannewsmpcg

Indian News

7415984153

You cannot copy content of this page