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दिल्ली। Information देश में बढ़ रहे प्लास्टिक (plastic ban) वस्तुओं के इस्तेमाल से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं के उत्पादन, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लग जाएगा। प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम के तहत सिंग यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगेगा। इसके लिए सभी संबंधित पक्षों को सख्त निर्देश दे दिए गए हैं। Information

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पिछले साल एक गजट नोटिफिकेशन जारी कर प्रतिबंध की घोषणा की थी। Information पर्यावरण मंत्रालय के तहत गवर्नमेंट बॉडी सेंट्रल पलूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) ने उन आइटम की एक लिस्ट जारी की है, जिनका इस्तेमाल आप अगले महीने से नहीं कर सकेंगे। वहीं विभाग ने प्लास्टिक बैन का नियम न मानने वाले निर्माताओं, सप्लायर, डिस्ट्रिब्यूटर्स एवं रिटेलर्स पर कार्रवाई की बात कही है।




बता दें अगर कोई भी इकाई प्रतिबंधित वस्तु बेचते हुए पाई जाती है, तो उसका व्यापारिक लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। इसको लेकर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) ने अपनी राज्य की एजेंसियों को निर्देशित कर दिया है। इसके अलावा कस्टम विभाग को इन वस्तुओं के आयात को रोकने के लिए कहा गया है।

इन वस्तुओं पर लगेगा प्रतिबंधित

  • स्ट्रॉ (पेय पदार्थ पीने वाला पाइप) ।
  • स्टिरर ( पेय पदार्थ घोलने वाली प्लास्टिक की छड़) ।
  • इयर बड ।
  • कैंडी ।
  • गुब्बारे जिसमें प्लास्टिक की छड़ लगी होती है ।
  • प्लास्टिक के बर्तन (चम्मच, प्लेट आदि) ।
  • सिगरेट के पैकेट।
  • पैकेजिंग फिल्म और साज सज्जा में इस्तेमाल होने वाला थर्मोकोल।

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