Indian News : बिलासपुर | भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति के मामले में गिरफ्तार निलंबित एडीजी जीपी सिंह की जमानत याचिका पर सोमवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस मौके पर हाईकोर्ट ने EOW से जीपी सिंह की केस डायरी मांगी है। यही नहीं इस मामले में हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार भी नोटिस दिया है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस देकर इस मामले में जवाब प्रस्तुत करने कहा है।

बता दें ECB-EOW की टीम ने निलंबित आईपीएस जीपी सिंह को दिल्ली से 11 जनवरी को गिरफ्तार किया था। EOW की विशेष अदालत में पेश करने के बाद 7 दिन की रिमांड ली गई थी। 7 दिन की रिमांड खत्म होने के बाद उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। निचली कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खरिज कर दी थी। इसके बाद उन्होंने अपने वकील आशुतोष पांडेय के माध्यम से हाईकोर्ट में जमानत याचिका लगाई।

निलंबित एडीजी (G P Singh) की जमानत याचिका पर जस्टिस दीपक तिवारी की सिंगल बेंच में मामले की सुनवाई सोमवार को हुई। राज्य शासन को नोटिस जारी कर कोर्ट ने जवाब मांगा है। यही नहीं इस पूरे मामले की केस डायरी भी प्रस्तुत करने को कहा है। इस दौरान जीपी सिंह के वकील ने कोर्ट बताया कि रिमांड के दौरान उनसे पूरी पूछताछ कर ली गई थी। वे EOW के सभी सवालों के जवाब दे चुके हैं।




हाईकोर्ट में जीपी सिंह के वकील ने कहा है कि उन्हें आय से अधिक संपत्ति के मामले में दोषी बनाया गया है। लेकिन अब तक EOW ने उन्हें अपना पक्ष रखने नहीं दिया है। जीपी सिंह के वकील का कहना है अपना पक्ष रखने व आय का ब्योरा रखने के लए जीपी सिंह का बाहर आना जरूरी है।

वहीं वकील ने यह भी कहा कि EOW को अपने सभी सवालों के जवाब मिल चुके हैं। कोर्ट ने सभी दलीलों को सुनने के बाद जमानत पर अपना फैसला सुरक्षित रखा है। बताया जा रहा है कि इस मामले में अब अगली सुनवाई 21 फरवरी के बाद की जाएगी।

You cannot copy content of this page