Indian News : रायपुर | रायपुर के बहु चर्चित रामावतार जग्गी (तारु जग्गी) हत्याकांड का फैसला गुरुवार को न्यायालय ने सुना दिया है, इसमें सभी नामजद 27 लोगों को सजा सुनाई गई है।
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न्यायालय ने हत्याकांड का मुख्य आरोपी वर्तमान महापौर एजाज ढेबर के बड़े भाई याहया ढेबर को बताया है । जिसके साथ तत्कालीन सीएसपी गिल क्राइम ब्रांच के प्रभारी त्रिवेदी सहित इस केस में शामिल सभी आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है | छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अपने अहम फैसले में NCP नेता रामावतार जग्गी मर्डर केस के 27 दोषियों की अपील को खारिज कर दिया है ।
जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस अरविंद वर्मा की डिवीजन बेंच ने उम्र कैद की सजा को बरकरार रखा है । आपको बता दें, 2003 में मौदहा पारा में रामावतार जग्गी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी । जिसके आरोप में उम्रकैद की सजा पाने वालों में 2 तत्कालीन CSP और एक तत्कालीन थाना प्रभारी के अलावा याहया ढेबर और शूटर चिमन सिंह शामिल है ।
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