Indian News : नौकरीपेशा लोगों के लिए सरकार की ओर से प्रोविडेंट फंड खाते खुलवाने की सुविधा दी जाती है। इन खातों में कर्मचारी की सैलरी का 12% हिस्सा हर महीने जमा होता है। साथ में उतना ही पैसा कंपनी की ओर से भी कर्मचारी के खाते में डाला जाता है। इस पूरे अमाउंट पर सरकार ब्याज देती है। इससे एक समय के बाद कर्मचारी के पास एक मोटी रकम आती है। लेकिन समय से पहले निकासी करने पर टैक्स का भुगतान करना पड़ सकता है। लेकिन क्या पीएफ खाते से कभी भी पैसा निकाला जा सकता है या इसके कुछ नियम हैं। आईए जानते हैं पीएफ निकालने को लेकर क्या हैं नियम।

कब निकाल सकते हैं पूरी राशि
जब किसी व्यक्ति की नौकरी चली जाती है तो वह अपने पीएफ फंड से पहली बार में 75 फ़ीसदी राशि निकाल सकते हैं। इसके बाद वह व्यक्ति दूसरी बार में पूरी राशि निकाल सकता है। पीएफ फंड से पैसे निकालने से पहले कुछ जरूरी दस्तावेजों को जमा करना जरूरी होता है। जिसके बाद ही शर्तों के पालन के साथ पीएफ से फंड निकाला जा सकता है।

Read More>>>>अमेरिकी सैन्यअड्डे पर दागीं रॉकेट और बैलिस्टिक मिसाइलें, कई कर्मी घायल




साल में कितनी बार पीएफ निकाल सकते हैं
EPF सदस्यों को इस बात का ध्यान रखना होगा कि वो शादी और शिक्षा के लिए तीन बार से अधिक एडवांस निकासी नहीं कर सकते हैं। इसके लिए ईपीएफ सदस्य के पास भविष्य निधि के तहत 7 वर्ष की सदस्यता होनी चाहिए।

पीएफ से पैसे निकालने पर कब लगता है टैक्स ?
पीएफ फंड से पैसे निकालने के लिए कुछ शर्तों का पालन करना होता है। वैसे तो फंड से पूरी राशि रिटायरमेंट के बाद ही निकाली जाती है। लेकिन कोई व्यक्ति चाहे तो इसे समय से पहले भी निकाल सकते हैं। जिसके लिए उन्हें टैक्स का भुगतान भी करना पद सकता है। रिटायरमेंट के पहले 90 प्रतिशत राशि निकाली जा सकती है।

@indiannewsmpcg

Indian News

7415984153

You cannot copy content of this page