Indian News : भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code) IPC में देश के भीतर अपराध (Crime) करने वालों के लिए तो प्रावधान है ही, साथ ही भारत के बाहर यानी विदेश में जुर्म करने वाले भी इसके दायरे में आते हैं. इसी तरह के मामलों में आईपीसी की धारा 3 के तहत कार्रवाई की जाती है. आइए विस्तार से जानते हैं कि आईपीसी की धारा 4 (IPC Section 4) क्या है.
क्या होती है आईपीसी (IPC) की धारा 4 (Section 4)
भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code) के प्रावधान देश के भीतर ही नहीं बल्कि बाहर भी लागू होते हैं. अगर कोई भारतीय नागरिक विदेश में अपराध करता है. या कोई विदेशी नागरिक भारत की सीमा में अपराध करता है. तब आईपीसी की धारा 4 के तहत भारतीय एजेंसियों और न्यायिक संस्थाओं को ऐसे लोगों पर मुकदमा चलाने और इनके अपराधों की जांच करने का अधिकार है. IPC की धारा 4 के मुताबिक भारत से बाहर किया गया ऐसा हर काम आता है, जो अगर भारत में किया जाता तो, इस धारा (Section) के अधीन दंडनीय होता.
धारा 4 की उपधारा 1 (Sub Section 1)
आईपीसी की धारा 4 की उपधारा 1 के तहत वो मामले आते हैं, जिसमें कोई भारतीय नागरिक विदेश में ऐसा कोई अपराध करता है, जो भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code) में उल्लेखित हो. तो ऐसा करने वाले के खिलाफ या ऐसे मामले में भारत की अदालत में मुकदमा चलाया जा सकता है.
धारा 4 की उपधारा 2 (Sub Section 2)
IPC की धारा 4 की इस उपधारा 2 के तहत वो मामले आते हैं, जिनमें अगर कोई भी हवाई जहाज या जल पोत भारत में रजिस्टर्ड है या वह भारत की संपत्ति है, तो उस पर या उसमें किए गए अपराध के लिए भारतीय कानून के तहत ही केस चलाया जाएगा चाहे वो हवाई जहाज या जल पोत किसी भी देश की सीमा में हो.
इसी प्रकार से अगर कोई भारतीय हवाई जहाज या जल पोत दुनिया के किसी भी कोने में हो. और उस पर या उसमें कोई व्यक्ति अपराध करता है, फिर चाहे आरोपी भारतीय हो या ना हो. मगर उस पर भारतीय कानून के तहत ही मुकदमा चलाया जा सकता है.
क्या है भारतीय दंड संहिता (IPC)
भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code) IPC भारत में यहां के किसी भी नागरिक द्वारा किये गये कुछ अपराधों की परिभाषा और दंड का प्रावधान करती है. आपको बता दें कि यह भारत की सेना पर लागू नहीं होती है. पहले आईपीसी जम्मू एवं कश्मीर में भी लागू नहीं होती थी. लेकिन धारा 370 हटने के बाद वहां भी आईपीसी लागू हो गई. इससे पहले वहां रणबीर दंड संहिता (RPC) लागू होती थी.