Indian News : जांजगीर | शराब बनाने की जानकारी पुलिस और आबकारी विभाग को देने के शक में अपने दोस्त की तांत से गला घोंटकर हत्या करने वाले दो आरोपियों को द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश पल्लवी तिवारी ने आजीवन कारावास तथा 5-5 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है, वहीं शव को नहर में फेंकने के आरोप में 5-5 साल और 3-3 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई गई है ।

Indian News के WhatsApp Channel से जुड़े

अर्थदंड नहीं देने पर 6 और 3 माह की अतिरिक्त सजा भुगताई जाएगी । अपर लोक अभियोजक चंद्रप्रताप सिंह के अनुसार पकरिया निवासी विजय भारद्वाज को 20 अक्टूबर की रात झलमला निवासी हरीश निराला और नवल सिंह निराला ने खाना खाने के लिए बुलाया । तीनों ने एक साथ खाना खाया । उसके बाद दोनों विजय को नहर की ओर ले गए और उसका गला दबा दिया ।

Read More>>>असामाजिक तत्वों ने गाड़ियों को किया आग के हवाले | Chhattisgarh

You cannot copy content of this page