Indian News : वाराणसी। माफिया मुख्तार अंसारी को वाराणसी कोर्ट ने मंगलवार को बड़ी राहत दी। दरअसल, अंसारी ने रुंगटा परिवार को धमकी के मामले में सजा के खिलाफ अपील दाखिल की थी। इस अपील पर प्रभारी जिला जज अनुतोष कुमार शर्मा की कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने मुख्तार अंसारी की सजा पर रोक लगा दी साथ ही विपक्षी को नोटिस जारी किया है। वहीं कोर्ट अब इस मामले की अगली सुनवाई 29 जनवरी को करेगा।

बया दे की, मुख्तार अंसारी को 15 दिसंबर को एसीजेएम-प्रथम उज्ज्वल उपाध्याय की कोर्ट ने धमकी के मामले में दोषी पाते हुए साढ़े पांच साल की सजा सुनाई थी। इसके साथ ही कोर्ट ने अर्थ दंड भी लगाया था। इस आदेश के खिलाफ अधिवक्ता श्रीनाथ त्रिपाठी ने सत्र न्यायालय में अपील दाखिल की है। अपील में कहा गया की लोअर कोर्ट ने अपने निर्णय विधि के अनुरूप नहीं होकर सरसरी तौर से दिया गया।

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अपील में क्या कहा गया
प्रभारी जिला जज अनुतोष कुमार शर्मा की कोर्ट में मंगलवार को सजा के खिलाफ अपील करते हुए अधिवक्ता श्रीनाथ त्रिपाठी ने कहा कि लोअर कोर्ट ने निर्णय सरसरी तौर पर दिया। महावीर प्रसाद के भाई नंद किशोर रूंगटा अपहरण कांड से सबंधित एक ही संव्यवहार में दो एफआईआर कहीं से उचित नहीं थी। इस संबंध में सीबीआई कोर्ट को भी उस समय जानकारी नहीं दी गई थी। रूंगटा अपहरण कांड में सीबीआई कोर्ट ने आरोपी को बरी किया था। धमकी के मामले में घटनास्थल पर आरोपी का रहना अति आवश्यक है। जबकि अभियोजन ने साजिश का आरोप लगाया है। यह विधि व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। लोअर कोर्ट से सजा सबंधित आदेश को निरस्त करने की गुहार लगाई गई है।

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