Indian News : सोमवार से  देशभर में तीन नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। इसके साथ ही पुराने यानी कि औपनिवेशिक काल के कानूनों के तीन कानून खत्म कर दिए गए हैं। नए कानून लागू होने के बाद अब लोग घर बैठे एफआईआर करा सकेंगे। अगर ई-एफआईआर दर्ज करवाई जाती है तो तीन दिन के भीतर पीड़ित को थाने जाना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसकी एफआईआर को फर्जी माना जाएगा। इसके अलवा पीड़ितों की उपस्थिति, गवाहों, एक्सपर्ट, आरोपियों के लिए ई-अपीरियेंस की सुविधा होगी। इसमें थाना आने की जरूरत नहीं रहेंगी, बल्कि ई-अपीरियेंस के जरिए अपनी उपिस्थति दर्ज करा सकेंगे।

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घर बैठे कैसे लिखवाएं FIR?
नए कानून से आधुनिक न्याय प्रणाली सुनिश्चित की जा सकेगी। इसमें जीरो एफआईआर, समन के लिए SMS, पुलिस कंप्लेंड का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, और जघन्य अपराधों के लिए घटनास्थल की वीडियोग्राफी जैसे प्रावधान शामिल हैं। आइए जानते हैं कि घर बैठे ही FIR कैसे दर्ज करवाई जा सकती है:

  • अपनी शिकायत दर्ज करवाने के लिए आप दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पर जा सकते हैं या फिर किसी भी ई-कम्युनिकेशन माध्यम से पुलिस स्टेशन को अपनी शिकायत भेज सकते हैं।
  • घटना की पूरी डिटेल, अपनी व्यक्तिगत जानकारी, और जरूरी दस्तावेजों की डिटेल भरें।
  • शुरुआती वेरिफिकेशन के लिए ई-एफआईआर को जांच अधिकारी को भेजा जाएगा। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर प्रारंभिक जांच शुरू कर सकता है, जो अधिकतम 14 दिन में पूरी होगी। ई-संचार के जरिए भेजी गई शिकायत को तीन दिन के भीतर रिकॉर्ड में लिया जाएगा और FIR दर्ज की जाएगी।

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