Indian News :  अगर आपने अभी तक अपना DL नहीं बनवाया है तो अब आपको इसके लिए RTO की लंबी लाइन में शामिल होने की जरुरत नहीं है।यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड मोटरवेस (Union Ministry of Road and Motorways) ने इस जुलाई से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के नियमों में बदलाव करने का फैसला लिया है।नए नियम के तहत आप बिना गाड़ी चलाए भी ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। जिससे आपकी एआरटीओ की लंबी लाइन में शामिल होने की जरुरत नहीं है। नियम में बदलाव आने के बाद से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए अब ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर्स भूमिका महत्त्वपूर्ण हो जाएगी।

अब ट्रेनिंग सेंटर के द्वारा ट्रेनिंग सेंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी अथवा केंद्र सरकार के अधीन होंगे। ऐसे में जिन्हे भी अपना DL बनवाना है, उन्हें पहले ऐसे ट्रेनिंग सेंटर्स से ट्रेनिंग लेने के पश्चात् सर्टीफिकेट हासिल करना पड़ेगा। सेंटर में पंजीकरण कराना होगा।

जिसके बाद सेंटर द्धारा आवेदक का टेस्ट लेंगे जिसे पास करना अनिवार्य होगा। इसके बाद ये सेंटर एक सर्टिफिकेट जारी करेगा, उसके बाद ही लोग ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकेंगे। इन ट्रेनिंग सेंटर्स की वैधता पांच साल की होगी जिसे उसके बाद रिन्यू कराना पड़ेगा।

इस सर्टिफिकेट के आधार पर दिया जाएगा लाइसेंस – New Rules

नए नियम के साथ ट्रेनिंग सेंटर्स के आधार पर ही लोगों को अपना ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त होगा। इसके लिए आरटीओ में जाकर कोई टेस्ट को देने की आवश्यकता नहीं होगी। इन सेंटर्स में प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों की ही शिक्षा दी जाएगी। इन ट्रेनिंग सेंटर्स में सिम्युलेटर्स की सुविधा होगी और ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक भी उपलब्ध होंगे।

इन सेंटर्स में लाइट मोटर व्हीकल, मीडियम और हेवी मोटर व्हीकल सभी की ट्रेनिंग मिलेगी। लाइट मोटर व्हीकल के लिए 1 महीने में 29 घंटों के ट्रेनिंग की पूरी करनी होगी।

You cannot copy content of this page