Indian News : नई दिल्ली | अगर आपके पास भी एक से अधिक PAN कार्ड हैं तो आपके उनमें से एक को रखकर बाकी को सौंप सकते हैं। आप ऐसा आसानी से करने के बाद फायदा ले सकते हैं। हालांकि, उसके लिए आपको एक प्रक्रिया का पालन करने की जरुरत होती है। आप यह ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीकों से आवेदन करने के बाद फायदा ले सकते हैं।
एक से ज्यादा PAN कार्ड होने पर क्या करने की होती है जरुरत
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जानकारी दिया है कि अगर किसी यूजर के पास एक से अधिक पैन कार्ड है तो इसके लिए 6 महीने की सजा और 10 हजार रुपये तक जुर्माना लग जाता है। इसमें बात करें तो सजा के साथ जुर्माना भी काफी अधिक हो जाता है। अगर आप एक से ज्यादा पैन कार्ड आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये जुर्म में शामिल होता है। इससे छुटकारा पाना है तो आपको यह देखना होगा कि आपका पैन कार्ड दो से ज्यादा तो नहीं है।
कैसे कर सकते हैं आवेदन
PAN कार्ड को इनकम टैक्स विभाग से जारी होता है। हर PAN कार्ड में एक वार्ड रहता है। आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की साइट पर जाकर इस वार्ड की जानकारी देख सकते हैं। वार्ड पता करने के बाद आप अपने वार्ड ऑफिसर से अपाइंटमेंट ले सकते हैं। अब यहां पर आपको एक ऐप्लिकेशन करना अहम रहता है। इसके अलावा 100 रुपये के एक बांड पेपर पर अपने और दूसरे पैन कार्ड की जानकारी देनी होती है।
ऐप्लिकेशन के अलावा अपने और दूसरे असली पैन कार्ड जमा करने की जरुरत होती है। PAN कार्ड जमा करने के प्रोसेस में 30 दिन से अधिक दिन का समय लगता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की साइट पर जाने के बाद, पैन कार्ड स्टेटस में पैन कार्ड वाला स्टेटस देखना होता है। बता दें कि यह आप ऑनलाइन भी आवेदन करने के बाद फायदा ले सकते हैं।
आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाना होता है। इसके बाद आपको Surrender Duplicate PAN विकल्प चेक कर सकते हैं। इसके बाद डुप्लीकेट पैन नंबर/(एस) और जिस पैन को आप रखना चाहते हैं तो उसकी डिटेल देनी होती है। इसमें आपको फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ और कॉन्टैक्ट जैसी डिटेल्स देनी होती है। इसके बाद फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद जो भी प्रोसेस दिया रहता है तो पूरा कर सकते हैं।
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