आरोपियों पर उचित वैधानिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर भेजा गया जेल।
Indian News : कबीरधाम पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेद सिंह के द्वारा समस्त थाना प्रभारी/चौकी प्रभारी को थाने में दर्ज अपराधों पर त्वरित कार्यवाही कर आरोपियों के विरुद्ध उचित वैधानिक कार्यवाही करने निर्देशित किया गया है। जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती मनीषा ठाकुर रावटे, तथा पुलिस अनुविभागीय अधिकारी बोड़ला श्री जगदीश यूईके के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी बोड़ला निरीक्षक श्री रमाकांत तिवारी के कुशल दिशा निर्देश में चौकी प्रभारी पोड़ी सहायक उपनरीक्षक मानसिंह के द्वारा लगातार अपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने सख्त कार्यवाही किया जा रहा है। इसी तारतम्य में चौकी क्षेत्र के प्रार्थी आजू राम जायसवाल निवासी सूरज पूरा थाना बोड़ला के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि आरोपी 01.अशोक जायसवाल पिता रामेश्वर उम्र 45 साल, 02. राजेन्द्र पांडे पिता तुलसी प्रसाद उम्र 56 साल निवासी राजनांदगांव के द्वारा मेरे पुत्र का पुलिस विभाग में नौकरी लगाने के नाम पर 2,50,000/- रुपये लेकर धोखाधड़ी किया है। कि रिपोर्ट पर चौकी पोड़ी थाना बोड़ला में अपराध क्रमांक-19/2022 धारा 420,34 आई.पी.सी. पंजीबद्ध कर आरोपी का पता तलाश पुलिस टीम गठित कर किया जा रहा था। जिस पर दौरान विवेचना के दोनों आरोपियों का सूचना प्राप्त होने पर आरोपियों को पुलिस टीम के द्वारा गिरफ्तार किया गया एवं उचित वैधानिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर जुडिशल रिमांड पर भेजा गया है। उक्त कार्यवाही में वरिष्ठ अधिकारी गणों के दिशा निर्देश पर चौकी प्रभारी सहायक उप निरीक्षक मानसिंह के कुशल नेतृत्व में चोकी पोड़ी पुलिस टीम से प्रधान आर लवकेश खरे, आर. सतखोजन लहरे, सैनिक रमेंद्र का सराहनीय योगदान रहा।