Indian News : Raipur | थाना नारायणपुर में आरोपी राकेश तिर्की के विरूद्ध अप.क्र. 11/2022 धारा 363, 366, 376 (2)(एन) भा.द.वि. 6 पॉक्सो एक्ट के तहत् अपराध पंजीबद्ध।

घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि थाना नाराायणपुर क्षेत्रांतर्गत रहने वाला 43 वर्षीय पिता ने थाना में दिनांक 22.01.2022 को रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसकी 16 वर्षीय नाबालिग लड़की को दिनांक 19.01.2022 को आरोपी राकेश तिर्की बहला-फुसलाकर भगाकर कहीं ले गया है। प्रार्थी की रिपोर्ट पर आरोपी के विरूद्ध थाना नारायणपुर में धारा 363 भा.द.वि. के तहत् अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।


प्रकरण की विवेचना दौरान मुखबीर की सूचना एवं सायबल सेल के सहयोग से आरोपी राकेश तिर्की द्वारा अपहृता नाबालिग लड़की को अपने घर सुन्दरगढ़ (ओड़िसा) में रखने की सूचना मिलने पर तत्काल थाना प्रभारी नारायणपुर निरीक्षक जीवन जांगड़े द्वारा हमराह स्टॉफ के सुन्दरगढ़ (ओड़िसा) जाकर पता-तलाश कर दबिश देकर आरोपी दीपक राकेश तिर्की के कब्जे से अपहृता नाबालिग लड़की को बरामद किया गया एवं आरोपी को अभिरक्षा में थाना नारायणपुर लाया गया। अपहृता का महिला पुलिस अधिकारी से धारा 161 जा.फौ. के तहत् कथन कराने पर पीड़िता ने बताया कि उसे पूर्व परिचित राकेष तिर्की द्वारा बहला-फुसलाकर घर में ले जाकर दिनांक 19.01.2022 से 28.01.2022 तक दुष्कर्म करना बताई। मामले में आरोपी राकेश तिर्की उम्र 19 वर्ष निवासी ग्राम लमलोई मांझापाड़ा थाना राजगंगापुर जिला सुन्दरगढ़ (ओड़िसा) के विरूद्ध अपराध सबूत पाये जाने पर दिनांक 29.01.2022 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।





प्रकरण की विवेचना, अपहृता की बरामदगी एवं आरोपी को गिरफ्तार करने में थाना प्रभारी नारायणपुर निरीक्षक जे.के. जांगड़े, प्र.आर. 343 मोहन बंजारे, आर. 544 धनेष्वर राम, म.आ. 96 अर्चना किरण तिग्गा की महत्वपूर्ण भूमिका रही |

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