Indian News : फाइनेंसियल ईयर की समाप्ति और नए ईयर की शुरुआत होने के साथ ही लोग टैक्स की बचत करने के लिए जुगाड़ लगाना शुरू कर देते हैं। टैक्स बचाने के लिए Rent Agreement बनवाते समय 5 बातों का ध्यान रखना जरूरी है। इसके बगैर आईटीआर फाइल करते समय टैक्स की शेविंग कर पाना मुश्किल है। क्या आप भी एक सैलरीड एम्पलाई है? ऐसे में आप रेंट एग्रीमेंट देकर HRA क्लेम कर सकते हैं। आपको बताते चलें कि नई कर व्यवस्था में टैक्स बचाने के लिए Rent Agreement नहीं यूज कर सकते हैं। इसका फायदा केवल पुरानी कर व्यवस्था में शामिल है।
टैक्स बचाने के लिए Rent Agreement बनवाते हैं। इनमें 5 ऐसे प्वाइंट्स है जिसे ऐड करना जरूरी है। हाउस रेंट अलाउंस (HRA) क्लेम आयकर अधिनियम के धारा 10 (13A) के अनुसार करते हैं। इसके जरिए कितने रुपए तक की बचत कर सकते हैं यह Rent Agreement के अलावा अन्य कई परिस्थितियों के ऊपर निर्भर करता है। सबसे पहले सैलरी स्लिप में यह चेक करें कि आपको एचआरए के तहत कितने रुपये मिल रहे हैं। शहर में सैलरी का लगभग 40% और किराए के मकान पर सैलरी से 10% घटा कर टैक्स सेविंग करते हैं।
टैक्स बचाने के लिए Rent Agreement में ऐड करें मंथली किराया
टैक्स बचाने के लिए Rent Agreement बनवाते समय इसमें मंथली किराया को जरूर शामिल करें। आमतौर पर लोग साल या फिर 11 महीने के हिसाब से किराया को दर्ज करवाते हैं। ऐसी स्थिति में टैक्स बचाने के लिए Rent Agreement देखकर इसे महीने के हिसाब से डिवाइड करते हैं।
टैक्स बचाने के लिए Rent Agreement बनवाते समय इसमें समय सीमा जरूर ऐड करवाएं। यानी आप कितने महीने या साल के लिए कब से कब तक किराए पर मकान में रह रहे हैं इसकी जानकारी देना जरूरी है। आमतौर पर लोग 11 महीने के लिए रेंट एग्रीमेंट बनवाते हैं। इसके बाद दोबारा इसे बनाया जा सकता है।
टैक्स बचाने के लिए Rent Agreement में अतिरिक्त खर्च करें शामिल
टैक्स बचाने के लिए Rent Agreement बनवाते समय अक्सर लोग अन्य खर्च को शामिल नहीं करते हैं। अगर आप किराए के मकान में अलग से कोई चीज लगाते हैं जिस पर आपको हजारों रुपए खर्च करने पड़ते हो इसे भी Rent Agreement में शामिल जरूर करें।
टैक्स बचाने के लिए Rent Agreement इस स्टांप पेपर पर बनवाएं
टैक्स बचाने के लिए Rent Agreement केवल 100 या 200 रुपये के स्टांप पेपर पर ही बनवाएं। अलका 100000 रुपये से अधिक रेंट होने पर मकान मालिक का पैन कार्ड और आधार कार्ड देना अनिवार्य है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप हर साल 5000000 रुपये से अधिक कमाई करते हैं तो फॉर्म नंबर 1 भरें। Rent Agreement में सभी पेज पर मकान मालिक का सिग्नेचर होना जरूरी है।
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